प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना 2023, केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनायें, राज्य स्तर पर चलने वाली योजनायें, पात्रता, ऑनलाइन आवेदन, अधिकारिक वेबसाइट (PM Balika Anudan Yojana in Hindi) (Online Registration, Apply, Eligibility, Central Scheme, State Wise Schemes for Girls, Official Website)
सरकार द्वारा बालिकाओं के लिए विभिन्न अनुदान योजना चलाई जा रही है. इन योजनाओं के अंतर्गत गरीब परिवार से आने वाली बालिकाओं को उनकी शिक्षा एवं विवाह में आर्थिक मदद सरकार की तरफ से की जाती है. इस आर्थिक मदद को बालिका अनुदान योजनायें कहा गया है। केंद्र सरकार द्वारा दो तरह की बड़ी योजनाएं बालिकाओं के लिए चलाई जा रही है जिनमें से एक है सुकन्या समृद्धि योजना एवं दूसरी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसके अलावा जितने भी विवाह संबंधी योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत बालिकाओं को उनके विवाह में आर्थिक सहयोग सरकार की तरफ से किया जाता है, वे सभी योजनाएं राज्य स्तर पर संचालित की जाती है एवं उन योजनाओं का आर्थिक वहन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। आज हम आपको अपने इस आर्टिकल में सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे-
Table of Contents
बेटियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनायें (Central Schemes for Girls)
केंद्र सरकार द्वारा देश की सभी बेटियों के लिए दो तरह की बड़ी योजनाएं चलाई जा रही है जोकि इस जोकि इस प्रकार है –
बेटियों के लिए राज्य स्तर पर संचालित योजनायें (State Wise Schemes for Girls)
कन्या शादी सहयोग योजना राजस्थान (Kanya Shadi Sahyog Yojana Rajasthan)
राजस्थान सरकार द्वारा कन्या के विवाह में उनकी आर्थिक मदद की जाती है, इस योजना के अंतर्गत अधिकतम ₹40000 सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। इस योजना का नाम कन्या शादी सहयोग योजना है ।
कन्या शादी सहयोग योजना पात्रता नियम
- अगर बेटियों का विवाह 18 वर्ष की उम्र के बाद होता है तो ₹20000 दिए जाते हैं।
- अगर बेटी दसवीं तक पढ़ी हुई है और फिर उसका विवाह हो रहा है तो उसे ₹30000 दिए जाते हैं।
- अगर बेटी ग्रेजुएट है और उसके बाद उसका विवाह हो रहा है तो ₹40000 दिए जाते हैं।
- यह योजना गरीब विधवा असहाय एवं बीपीएल परिवारों में जन्मी महिलाओं के लिए शुरू की गई है, योजना के अंतर्गत विवाह करने वाली बालिका की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है या योजना परिवार की पहली दो बेटियों के लिए लाभ देगी।
कन्या शादी सहयोग योजना आवेदन प्रक्रिया
विवाह होने के 1 महीने पहले से 6 महीने बाद तक इस योजना के अंतर्गत पंजीयन करवाया जा सकता है इस समय के पूर्व एवं बाद में पंजीयन प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। योजना के अंतर्गत फॉर्म प्राप्त करके सामाजिक न्याय विभाग में जमा करवाना जरूरी है।
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मध्यप्रदेश कन्या विवाह योजना (MP Kanya Vivah Yojana)
यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता के रूप में 51 हजार रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं. यह पैसा सीधे बैंक खाते में जमा करवाया जाता है।
आर्थिक सहयोग
- इस योजना के अंतर्गत नवजीवन शुरू करने हेतु नव पति पत्नी को ₹43000 का खर्चा सरकार की तरफ से दिया जाता है।
- कन्या को विवाह में उपयोगी सामग्री लेने हेतु ₹5000 दिए जाते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत विवाह सामूहिक विवाह के अंतर्गत किए जाते हैं इस विवाह की तैयारी के लिए संस्था को ₹3000 का खर्चा दिया जाता है इस प्रकार सरकार द्वारा कुल 51हजार की मदद की जाती है।
पात्रता नियम
- योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की बेटियों, विधवाओं एवं तलाकशुदा महिलाओं को सरकार की तरफ से यह मदद की जाती है।
- शादी हेतु कन्या की उम्र 18 एवं 18 वर्ष से अधिक एवं लड़के की उम्र 21 एवं 21 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है।
पंजीयन प्रक्रिया
इस योजना के अंतर्गत पंजीयन करवाने के लिए समग्र पोर्टल में पंजीयन होना अनिवार्य है. वहीं से इस योजना का फॉर्म लेकर योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया को पूरा किया जाता है ।
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शगुन योजना पंजाब (Shagun Yojana Punjab)
पंजाब में बेटियों के विवाह के लिए जो आर्थिक सहायता योजना चलाई जाती है उसे शगुन जोड़ना अथवा आशीर्वाद योजना के नाम से जाना जाता है. इस योजना के अंतर्गत 15000 से ₹21000 बेटी की शादियों में सरकार की तरफ से दिए जाते हैं. यह मदद आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की की जाती है।
शगुन योजना पंजाब पात्रता नियम
इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को ही मदद मिलती है.साथ ही परिवार का पंजाब का मूल निवासी होना अनिवार्य है. योजना के लिए एसटी, एससी, ओबीसी, इकोनॉमिकली वीकर एवं बीपीएल फैमिली अप्लाई कर सकती है।
पंजीयन प्रक्रिया
इस योजना के अंतर्गत पंजीयन करवाने के लिए पंजाब सेवा पोर्टल पर जाकर फॉर्म प्राप्त किया जा सकता है और फॉर्म भरकर योजना का लाभ लिया जा सकता है योजना के लिए ऑनलाइन अच्छ ऑफलाइन दोनों ही प्रक्रिया मौजूद है।
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हरियाणा विवाह शगुन योजना (Haryana Vivah Shagun Yojana)
या योजना हरियाणा राज्य में चलाई जाती है इस योजना के अंतर्गत बेटियों के विवाह में 11000 से लेकर ₹51000 तक की आर्थिक मदद की जाती है. योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बेटियों विधवाओं एवं आश्रित महिलाओं को शामिल किया गया है।
मिलने वाली आर्थिक सहायता
- इस योजना के अंतर्गत विधवा महिला की बेटी के शादी अवसर में ₹51000 दिए जाते हैं जिनमें से ₹45000 शादी के पहले एवं ₹5000 विवाह प्रमाण पत्र मिलने के बाद दिए जाते हैं।
- अनुसूचित जाति आश्रित महिलाओं एवं अनाथ बेटियों की शादी में सरकार द्वारा ₹41000 दिए जाते हैं इनमें से ₹36000 शादी के पूर्व एवं ₹5000 प्रमाण पत्र मिलने के बाद दिए जाते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग में आने वाली गरीब परिवारों की बेटियों को भी आर्थिक सहायता दी जाती है जिसके अनुसार ₹11000 सरकार देती है ₹10000 शादी के पूर्व ₹1000 शादी के बाद दिए जाते हैं योजना के अंतर्गत यह शर्त है कि परिवार के पास ढाई एकड़ से ज्यादा की जमीन नहीं होना चाहिए।
- अगर कोई महिला किसी भी तरह का खेल खेलती है और वह खिलाड़ी है तो उसके विवाह के मौके पर सरकार द्वारा ₹31000 दिए जाते हैं यह महिला किसी भी जाति वर्ग की हो सकती है.
आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा की वेलफेयर पोर्टल के अंतर्गत इस योजना से संबंधित फॉर्म प्राप्त करके योजना के लिए पंजीयन करवाया जा सकता है.
योजना के लिए पात्रता
- इस योजना के अंतर्गत उन्हीं दंपत्ति को आर्थिक सहयोग किया जाता है जिनमें बेटी की आयु 18 वर्ष से अधिक एवं बेटे की आयु 21 वर्ष से अधिक हो.
- परिवार की किसी भी दो बेटियों को ही लाभ दिया जाता है.
- विवाह के बाद प्रमाण पत्र के लिए 6 महीने के अंदर ही आवेदन कर के प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य है, अगर ऐसा नहीं किया गया तो शेष राशि प्राप्त नहीं होगी।
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना (UP Vivah Anudan Yojana)
उत्तर प्रदेश में कन्याओं के विवाह पर आर्थिक सहयोग के रूप में जो योजना चलाई जा रही थी, पहले उसका नाम शादी हेतु अनुदान योजना था जिसे बदलकर अभी सामूहिक विवाह योजना कर दिया गया है. इस योजना के अंतर्गत जिन बालिकाओं की शादी होती है उन्हें आर्थिक सहयोग के रूप में उनका 51 हजार रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं।
पात्रता नियम
- योजना के अंतर्गत उन्हीं परिवारों को शामिल किया जाता है जिनकी वार्षिक आय ₹46080 से अधिक है यह आंकड़ा ग्रामीण इलाकों के लिए है.
- शहरी क्षेत्रों के लिए ₹56460 वार्षिक आय जिन परिवारों की है वहीं इस योजना के अंतर्गत शामिल हो सकते हैं।
- एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक एवं गरीबी रेखा के नीचे आने वाले सामान्य लोग इस योजना के लिए पात्र हैं।
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के लिए जो लोग आवेदन करना चाहते हैं वह समाज कल्याण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और उसे भरकर योजना में पंजीयन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
देश भर में सभी राज्यों में इस तरह की आर्थिक अनुदान योजना चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत गरीब परिवार की बेटियों के विवाह में आर्थिक मदद सरकार की तरफ से की जाती है ताकि परिवार बेटियों को बोझ ना समझे और बाल विवाह जैसी प्रथा कम हो सके। अब तक हमने आपको 5 राज्यों के बारे में जानकारी दी है अन्य राज्यों के बारे में जानकारी दी इस वेबसाइट पर पब्लिश की जाएगी। अपने राज्य की योजना के बारे में जानने के लिए इस पेज को सब्सक्राइब जरूर करें।
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FAQ
Q : प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना क्या है?
Ans : इस नाम से कोई भी योजना नहीं है.
Q : केंद्र सरकार द्वारा बेटियों के लिए कौन-कौन सी योजना चलाई जा रही है?
Ans : केवल 2 बेटी बचाओ बेटी पढाओ एवं सुकन्या समृद्धि योजना
Q : मध्यप्रदेश में बेटियों के कौन सी योजना है?
Ans : कन्या विवाह योजना, और हालही में लाड़ली बहना योजना शुरू किया गया है.
Q : राजस्थान में बेटियों के लिए कौन सी है?
Ans : कन्या शादी सहयोग योजना
Q : उत्तरप्रदेश में लडकियों के लिए योजना कौन सी है?
Ans : कन्या विवाह अनुदान योजना
Other Links–
- मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना छत्तीसगढ़
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखण्ड
- उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना
- अंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र