मध्यप्रदेश खसरा खतौनी कैसे निकालें, भू अभिलेख, नक्शा, रिकॉर्ड, जानकारी, पोर्टल, दस्तावेज, बंदोबस्त (Khasra Khatauni ki Nakal Kaise Nikale MP, Naksha, Bhu Abhilekh, Map, Old Record, Diversion, Bandobast in Hindi)
अपने नए प्रयास के तहत अब मध्य प्रदेश सरकार ने किसानो को उनकी भूमि के रिकॉर्ड ऑनलाइन प्रदान करने की घोषणा की है. सरकार की इस सुविधा का लाभ लेते हुए अब लाभार्थी अपनी भूमि का विवरण और अन्य दस्तावेज़ ऑनलाइन प्राप्त कर उसका प्रिंटआउट भी प्राप्त कर सकेंगे. यहाँ लाभार्थी अपने राज्य के प्रत्येक जिले का नक्शा देखकर ऑनलाइन सुविधा का लाभ लेते हुए भी अपनी जमीन देख सकता है.
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मध्य प्रदेश भूलेख खसरा खतौनी भू-अभिलेख ऑनलाइन
नाम | मध्य प्रदेश भूलेख खसरा खतौनी भू-अभिलेख ऑनलाइन |
शुरुआत की गई | मध्यप्रदेश के तत्कालिक मुख्यमंत्री जी द्वारा |
लाभार्थी | मध्यप्रदेश के नागरिक |
लाभ | जमीन से संबंधित रिकॉर्ड प्राप्त करना |
पोर्टल | landrecords.mp.gov.in/ |
आधिकारिक वेबसाइट (पोर्टल)
इस सुविधा को प्रदान करने के लिए सरकार ने एक वेब पोर्टल भी लॉंच किया है. आप इस वेब पोर्टल की लिंक के जरिये पहुँच सकते है. लाभार्थी अगर चाहे तो यहाँ जिलेवार सर्च करके अपने दस्तावेज़ प्राप्त कर सकता है, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है.
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ऑनलाइन खसरा खतौनी भू-अभिलेख प्राप्त करने की प्रक्रिया
- इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवेदक को सर्वप्रथम अपने कंप्यूटर पर आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाना होगा.
- अब इस पोर्टल पर आपको मुख्य पृष्ठ में फ्री सर्विस टैब विकल्प का चयन करना होगा. इसके बाद जब आप द्वितीय पृष्ट पर पंहुच जाएंगे तो आपको “खसरा बी 1 मैप” विकल्प का चयन करना होगा.
- इसके बाद आपको अपने गाँव, पटवारी, तहसील और जिले का सही चयन करना होगा ताकि आप अपने खसरा और खतौनी डीटेल ले पाये.
- जब एक बार आपके सामने एक विवरण उपलब्ध हो जाए तो आगे आपको भूमि मालिक के नाम का चयन करने के लिए सही खसरा संख्या डालनी होगी.
- इसके बाद आपको अगली स्टेप में सही सेक्युर्टी कोड डालना होगा और फिर व्यू ऑपशन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको खसरा बी 1 नक्शा विकल्प पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आप प्रिंट ऑपशन को सिलैक्ट कर अपने कागजो का प्रिंटआउट ले सकते है.
भू-अभिलेख जानकारी – एमपी खसरा खतौनी नाम अनुसार एम पी
इस पोर्टल पर आपको भूमि रिकॉर्ड प्राप्त करने की सुविधा भी दी जाएगी. इसके लिए आपको निम्न प्रक्रिया का पालन करना होगा.
- आपको सर्वप्रथम अधिकारिक लिंक पर जाना होगा. इस वेब पेज पर आपको संपूर्ण राज्य के नक्शे जिलेवार मिलेंगे.
- अब आपको अपने जिले व तहसील को सिलैक्ट करना होगा. अब आपके सामने उस तहसील के अंतर्गत आने वाले सभी गाँवो की सूची उपलब्ध होगी जिसमे से आपको अपना गाँव चुनना होगा. ग्रामीण स्तर पर राजस्व निरीक्षण बोर्ड से संबंधित सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको वेब पेज पर सभी जानकारी का चयन सही-सही करना आवश्यक है.
- जैसे ही आप वेब पेज पर अपने गाँव का चयन करते है तो आपके सामने सभी संबंधित जानकारी उपलब्ध हो जाएगी. अपनी खसरे संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए आपको कुल खसरा विकल्प ऑपशन पर क्लिक करना होगा.
- जब आप संपूर्ण जानकारी फ़िल कर देते है तो आपके पास प्रिंट का ऑपशन सदैव ही उपलब्ध रहता है जिससे आप उपयोगी जानकारी का प्रिंटआउट ले सकते है.
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कमिश्नर भूमि अभिलेख प्राप्त करना – किस्मतबंदी नक्शा हार्डकॉपी (खसरा / खतौनी)
- कमिश्नर भूमि अभिलेख संबंधित कागजात प्राप्त करने के लिए आपको सर्वप्रथम अधिकारिक लिंक पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद आप जिस पेज पर पंहुचेंगे वहाँ आपको सही तहसील, जिला, हल्का, आरआई और गाँव के नाम का चयन करना होगा. इसके बाद आपको अपने प्लाट का नंबर डालकर वहाँ मौजूद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा.
- जैसे आप वहाँ संपूर्ण जानकारी भर देते है वैसे ही आपके सामने उस जगह से संबंधित संपूर्ण क्षेत्र की जानकारी, भूमि का प्रकार, भूमि धारक का नाम और खसरा नंबर संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो जाएगी. इसके अलावा आप नक्शा भी देख सकते है.
- जैसे ही आपको अपनी संपूर्ण उपयोगी जानकारी प्राप्त हो जाती है आप प्रिंटआउट ऑपशन का चयन कर सकते है और प्रिंटआउट भी प्राप्त कर सकते है.
संपर्क सूत्र
आप चाहे तो भूमि अभिलेख के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते है, जिसका पता – ग्वालियर, मोती महल, मध्य प्रदेश – 474007 है. इसके अलावा आप 0751-2441200 नंबर पर कॉल करके भी वहाँ संपर्क कर सकते है और यहाँ 2441202 नंबर पर फ़ैक्स सुविधा भी उपलब्ध है.
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ऑनलाइन खसरा खतौनी भू-अभिलेख के फायदे
सामान्यतः लोगों को किसी भी काम के लिए अपनी जमीन से संबंधित कागजात प्राप्त करने के लिए बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसके लिए उन्हे कई दफा सरकारी दफ्तरो के चक्कर लगाने पड़ते है और सरकारी कर्मचारियों की मिन्नते भी करनी पड़ती है. परंतु अब से इस पोर्टल के द्वारा यह सब काम बहुत ही आसानी से और बिना देरी के संभव हो सकेगा. अब आप अपने नजदीक के किसी भी सामान्य सेवा केंद्र में जाकर यह जानकारी एकत्रित कर सकते है.
इस सुविधा के अन्य फायदे –
- इस वेब पोर्टल का सबसे महत्वपूर्ण फायदा यह है कि इसके द्वारा आपको स्वयं सरकारी दफ्तरो के चक्कर लगाने और भूमि पंजीकरण के कागज़ो में उलझने कि समस्या से निजात मिल सकेगा.
- यह ऑनलाइन पोर्टल आपको कई सुविधाए प्रदान करता है जिससे कि आप अपने घर बैठे अपने जमीन के कागज़ो की जाँच कर सकते है.
- अब इस सुविधा के बाद आप सरकारी दफ़्तरों में चल रहे भृष्टाचार से भी निजात पा सकतें है, और साथ ही आपको इसके लिए किसी भी दलाल को कोई पैसा देने की भी कोई जरूरत नहीं होगी. अब आपको केवल ऑनलाइन अपना खसरा और खतौनी नंबर देना होगा और अपने सारे दस्तावेज़ आपको तुरंत ही उपलब्ध हो जाएंगे.
मध्यप्रदेश खसरा / खतौनी, नक्शा, भू-अभिलेख की नकल
हालही में मध्यप्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया हैं कि अब लोगों को अपनी जमीन से संबंधित सभी जानकारी जैसी कि खसरा / खातौनी, नक्शा एवं भू अभिलेख की नकल अब ऑनलाइन तुरंत प्राप्त हो जाएगी. यह जानकारी के लिए कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है. इसके लिए जरुरी है कि ऑनलाइन आवेदन किया जाये. मध्यप्रदेश भू – राजस्व संहिता नियम 2020 के नियम 94 एवं 105 के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदर्शित होने वाली सभी जानकारी एवं सभी दस्तावेजों की नकल ए – 4 साइज़ में अधिकारिक वेब पोर्टल एवं प्राधिकृत सेवा प्रदाता के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी. इस सुविधा को 4 अगस्त से पूरे राज्य के सभी जिलों में लागू कर दिया गया है. इस सुविधा के शुरू होने से सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब राज्य के नागरिकों को पहले के सभी अभिलेखों एवं अन्य दस्तावेज की नकल प्राप्त करने में 2 से 4 दिन का समय लगता था वह अब तत्काल ऑनलाइन कहीं से भी हो जायेगा. वे लोकसेवा केंद्र, एमपी ऑनलाइन या तहसील कार्यालय के आईटी सेंटर में जाकर ऑनलाइन माध्यम से यह प्राप्त कर सकते हैं.
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मध्यप्रदेश खसरा / खतौनी, नक्शा, भू-अभिलेख की नकल प्राप्त करने के लिए शुल्क
मध्यप्रदेश खसरा / खतौनी, नक्शा, भू-अभिलेख की नकल प्राप्त करने के लिए पब्लिक यूजर्स से कुछ शुल्क भी वसूला जाता है. जैसे कि पहले पेज की नक़ल के लिए 30 रूपये तो वहीँ अगर वे अन्य दस्तावेजों के पेजों की नकल प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें 15 रूपये प्रति पेज का शुल्क देना होता है. किन्तु यह अब इसमें निशुल्क सेवा भी प्रदान की जा रही है.
प्राप्त होने वाले आवश्यक दस्तावेज
मध्यप्रदेश के नागरिक निम्न दस्तावेजों को ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे –
- 1 से 5 साल पुराने खसरा,
- खाता की जानकारी,
- जमाबंदी,
- खतौनी,
- अधिकार अभिलेख की प्रतिलिपि,
- वाजिब उल अर्ज नक्शे की प्रतिलिपि,
- नामांतरण पंजी की प्रतिलिपि,
- किसी राजस्व प्रकरण में आदेश की प्रतिलिपि,
- किसी राजस्व प्रकरण में आदेश पत्रिका में प्रतिलिपि,
- राजस्व प्रकरण पंजी की प्रति;लिपि,
- हस्तलिखित राजस्व पंजी आदि है.
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इस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने इस तरह का सुविधाजनक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान कर राज्य के नागरिकों की कई समस्याओं का समाधान किया है और उन्हे उनके भूमि संबंधित दस्तावेजो को घर बैठे प्रदान किया है. इससे राज्य के नागरिकों की भूमि संबंधित दस्तावेज़ प्राप्त करने की मशक्कत तो कम होगी ही साथ मे भ्रष्टाचार में भी कमि आएगी. हम राज्य सरकार द्वारा संचालित इस पोर्टल के सफल संचालन की कामना करते है.
FAQ’s
Q : मध्यप्रदेश खसरा / खतौनी की जानकारी के लिए आवेदन कैसे करें ?
Ans : इसके लिए इसकी अधिकारिक वेबपोर्टल http://landrecords.mp.gov.in/ पर जाना होगा.
Q : अपना पासवर्ड खो दिया हैं तो उसे दोबारा कैसे प्राप्त करें ?
Ans : अधिकारिक वेबसाइट के लॉग इन पर क्लिक करके फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करें.
Q : कोई परेशानी आने पर शिकायत कैसे रजिस्टर करें ?
Ans : अधिकारिक पोर्टल में ‘ऑनलाइन शिकायत’ का विकल्प भी दिया हुआ है.
Q : अपने खसरा की जानकारी कैसे देखें ?
Ans : अधिकारिक पोर्टल में जाकर ‘निशुल्क सेवा’ करके विकल्प दिया होगा उस पर क्लिक करें.
Q : नामांतरण के लिए कैसे अनुरोध करें ?
Ans : अवेदोक की आईटी केंद्र में जाकर अपना इसके लिए आवेदन देना होगा, इसके बाद इसकी रिसिप्ट आपको मिल जाएगी.
Q : पब्लिक यूजर कौन है ?
Ans : मध्यप्रदेश का कोई भी उपयोगकर्ता जो भी – अभिलेख की जानकारी चाहता है.
Q : आई टी सेंटर यूजर कौन है ?
Ans : मध्यप्रदेश तहसील कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम करने वाला व्यक्ति.
Q : विभागीय यूजर कौन है ?
Ans : सरकारी अधिकारी जैसे भू अधीक्षक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी आदि जोकि भू अभिलेखों का संचालन करते हैं.
Q : एडमिन यूजर कौन है ?
Ans : सभी यूजर की जानकारी को संशोधित करना एवं उनकी भूमिका आवंटित करने वाला व्यक्ति.
Q : बी – 1 क्या है ?
Ans : होल्डर वाइज रिवेन्यु कलेक्शन रजिस्टर है, जिसे प्रतिवर्ष बनाया जाता है.
Q : खसरा क्या है ?
Ans : भूमि से संबंधित सभी जानकारी का रिकॉर्ड.
Q : नामांतरण क्या है ?
Ans : किसी भी क्षेत्र पुस्तिका या अन्य अभिलेखों में जो नाम दर्ज हैं उसके सह पर उसके नामांकित व्यक्तियों का नाम लिखा होता हैं.
Q : अनुरोध संख्या क्या है ?
Ans : अनुरोध करने के बाद जनरेट होने वाले यूनिक नंबर को कहते है.
Q : नामांतरण में कौन कौन शामिल हो सकता है ?
Ans : कौटुम्बिक व्यवस्था, क्रय या विक्रय, दद्तक, दान, नीलामी, फोती, बंधक पत्र, वसीयत, हक़ त्याग आदि.
Q : नामांतरण के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है ?
Ans : खसरा की प्रतिलिपि, बी 1 प्रतिलिपि, भू – अधिकार एवं ऋण पुस्तिका, विक्रय पत्र, डिकी की प्रतिलिपि, वसीयत की प्रतिलिपि, दान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, बंधक पत्र आदि.
Q : क्या नामांतरण के लिए कोई शुल्क देना होता है ?
Ans : नहीं
Q : नामांतरण परिवर्तन के लिए समय सीमा क्या है ?
Ans : 45 दिन
Q : नामंतरण की रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं ?
Ans : तहसील के आईटी केंद्र में जाकर नामांतरण के लिए आवेदन देना होगा.
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nikhil sharma