मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना लोन सब्सिडी मध्यप्रदेश 2023 के लिए आवेदन फॉर्म/पंजीयन कैसे करें? [Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana In MP In Hindi] (Loan Subsidy Scheme, Form, Eligibility,Helpline Number]
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मध्यप्रदेश की एक जानी मानी योजना हैं, इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में उद्योगो को बढ़ाना हैं जिससे लोग स्वयं ही रोजगार के अवसर बढ़ा सके और खुद भी कमाये और दूसरों को भी रोजगार दे । यह तब ही संभव हैं जब छोटे – बड़े उद्योग स्थापित हो एवं इस तरह के उद्योग स्थापित करने का जोखिम तब ही उठाया जा सकता हैं जब सरकार इसमें लोगो की लोन एवं सब्सिडी के रूप में मदद कर सके। अतः इस मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में लोगो को उद्योग के लिये लोन दिया जा रहा हैं, इस लोन के लिये क्या पात्रता हैं और इसके लिये कैसे आवेदन फॉर्म भरा जाता हैं इसकी जानकारी के लिये इस आर्टिक्ल को पढ़े।
अभी एमपी सरकार ने कुछ समय पहले ही गरीब बेरोजगारों के लिए मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना शुरू की है, जिसमें कम से कम 100 दिन काम उन्हें दिया जायेगा.
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मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना
योजना का नाम Name | मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना मध्यप्रदेश |
लॉंच किसने की ? [Launched By] | शिवराज सिंह चौहान |
कब लॉंच हुई ? [Date] | 2014 |
उद्देश्य [Aim] | प्रदेश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना |
ऑनलाइन पोर्टल [Online Portal] | msme.mponline.gov.in |
टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर [Helpline Number] | 0755-6720200 / 0755-6720203 |
हेल्पडेस्क [Helpdesk] | support.msme@mponline.gov.in |
ऋण राशि (लोन) [Laon Amount] | 50 हजार से 10 लाख |
सब्सिडी दर [Subsidy Rate] | 5% [6% महिलाओं के लिए] |
ब्याजदर [Interest Rate] | NA |
अवधि [Lock-in-period] | 7 वर्ष |
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में लोन संबंधी नियम क्या हैं ? [Mukhyamantri Swarojgar Yojana Rules]
- इस योजना के भीतर लोन के लिये आवेदन करने वाले को 50 हजार से 10 लाख तक का लोन मिल सकता हैं । अतः उसी तरह के व्यापार के लिये लोन लिया जा सकता हैं जिसके लागत इस रेंज के अंतर्गत हो ।
- इस योजना के तहत सामान्य कैटेगरी के लोगों को उनके स्टार्ट अप में लगने वाले कुल खर्च का 15 % तक का सहयोग सरकार द्वारा दिया जायेगा जो कि अधिकतम 10 लाख होगा ।
- इस योजना के तहत एसटी/एससी/ओबीसी केटेगरी के लोगो को उनके स्टार्ट अप में लगने वाले कुल खर्च का 30 % तक का सहयोग सरकार द्वारा दिया जायेगा जो कि अधिकतम 20 लाख होगा ।
- विमुक्त घूमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति के लोगों को उनके स्टार्ट अप में लगने वाले कुल खर्च का 30 % तक का सहयोग सरकार द्वारा दिया जायेगा जो कि अधिकतम 30 लाख होगा ।
- भोपाल गैस कांड से ग्रसित लोग अगर इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हे स्टार्ट अप में आने वाले खुल खर्च का 30 % लोन गवर्नमेंट द्वारा दिया जायेगा
- इस योजना के अंतर्गत अप्लाई करने वाले लोगों को लोन पर 5% की सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से दी जायेगी । और महिला उम्मीदवार को यह सब्सिडी 6% तक की दी जायेगी। इस सब्सिडी का अधिकतम मूल्य 25 हजार प्रति वर्ष होगा जिसका समय 7 वर्ष का होगा ।
- योजना के हिसाब से लोन लौटाने की अधिकतम अवधि 7 वर्ष तय की गई हैं ।
- इस योजना के तहत कोलेट्रोल सिक्योरिटी आवेदक को नहीं देनी होगी और ना ही विभाग द्वारा मांगी जायेगी क्यूंकि यह सिक्योरिटी एमएसएमई द्वारा बैंक को दी जायेगी।
- साथ ही इस पूरी प्रक्रिया को 30 दिनों में पूरा करने के निर्देश सरकार द्वारा दिये गए हैं एवं 15 दिनों के अंदर चुने गए लोगो को लोन का पैसा दिया जाना चाहिए ऐसा निर्देश दिया गया हैं ।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पात्रता के नियम क्या हैं ? [Eligibility Criteria]
- इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश का रहवासी ही आवेदन कर सकता हैं । बाहर प्रदेश का नागरिक योजना का लाभ लेने में असमर्थ होगा ।
- योजना में आवेदन देने के लिए शिक्षा का मापदंड निर्धारित किया गया हैं योजना के भीतर अप्लाई करने के लिये पाँचवी पास होना जरूरी हैं तब भी लोन के लिये योग्य माने जाओगे ।
- एमएसएमई के तहत आने वाले उद्योगो को ही इस लोन सब्सिडी योजना का लाभ मिल सकेगा ।
- इस योजना के लिये उम्र का मापदंड भी तय किया गया हैं जिसकी उम्र 18 से 45 साल तक की हैं वे ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं ।
- अगर लोन प्रार्थी प्रदेश में चल रही किसी अन्य लोन योजना के तहत लाभ ले रहा हैं तो वो इस योजना में भाग नहीं ले सकता ।
- अगर लोन लेने वाले को किसी भी बैंक अथवा संस्था द्वारा डिफ़ाल्टर घोषित किया गया है तो उसे भी इस योजना में शामिल होने की अनुमति नहीं हैं ।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिये पंजीकरण कैसे करवाये ? [Application Form And Process]
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा जिसके लिए अपने जिले के जिला कार्यालय में जाकर फॉर्म ले सकते हैं । आपको यह फॉर्म मुफ्त में मिलेगा,अर्थात कोई कीमत नहीं देनी होगी।
- आपको इस फॉर्म को सभी जानकारी के साथ भरना होगा और इसके साथ अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी देनी होगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जितनी अच्छी होगी आपको लोन लेने में उतनी ही आसानी होगी ।
- अगर आपको रिपोर्ट और आपके फॉर्म में कमी पाई जाती हैं तो अथॉरिटी फॉर्म को कैन्सल कर सकती हैं अतः यह कार्य सावधानी से करें ।
- आपके लोन पर विचार विमर्श कर उसे अप्रूव करने के लिए अथॉरिटी के पास 15 दिनों का समय होगा ।
- जब लोन सेंक्शन हो जाएगा और राशि आपके खाते में आ जायेगी उसके बाद आपको ट्रेनिंग भी दी जायेगी ताकि व्यापार करने में आपको आसानी हो और आप हर तरह के जोखिम उठाने में सक्षम बने ।
आय संबंधी प्रमाण पत्र :
योजना का लाभ लेने हेतु यह जरूरी हैं कि आप आयकरदाता न हो, अतः आपको इसे प्रमाणित करने के लिए नीचे दिये गए फॉर्म को भरकर कार्यालय में जमा करना होगा।
योजना के लिए लगने वाले मुख्य दस्तावेजो की सूची : [Documents]
- योजना केवल मध्यप्रदेश के लोगो के लिए हैं इसलिये आपको इसका प्रूफ देना होगा और इसके लिए निवास प्रमाणपत्र की कॉपी फॉर्म के साथ लगानी होगी ।
- आजकल सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड जरूरी माना जा रहा हैं अतः आधार कार्ड की कॉपी भी जरुर साथ में जमा करें ।
- योजना के लिए उम्र का मापदंड तय किया गया हैं अतः इसका प्रमाण देना भी अनिवार्य हैं जिसके लिए आपको जन्मप्रमाण पत्र की कॉपी भी लगानी पड़ेगी ।
- योजना में शिक्षा के लिए भी नियम हैं इसलिये आपको अपनी मार्कशिट की कॉपी भी जमा करना जरूरी हैं ।
- किसी भी लोन फॉर्म को भरने के लिए जिसके नाम पर लोन लेना हैं उसकी फोटो जो कि पासपोर्ट साइज़ की हो उसे जमा करना जरूरी हैं ।
- योजना में जाति विशेष के आधार पर अलग अलग नियम हैं इसलिये जाति प्रमाणपत्र जमा करना बहुत जरूरी हैं ।
- आय संबंधी प्रमाणपत्र भी आपको इस फॉर्म के साथ देना होगा क्यूंकि योजना का लाभ उन्हे ही मिलेगा जो आयकरदाता न हो ।
सभी दस्तावेज़ बहुत जरूरी हैं अतः लोन के लिए अप्लाई करते समय इन सभी को एक फ़ाइल में इककट्ठा करके रखे ताकि आपको कोई असुविधा ना हो ।
ऑनलाइन पंजीयन कैसे करें ? [mukhyamantri swarojgar yojana mponline form]
आवेदन ऑनलाइन भरने के लिए एमपी ऑनलाइन के एमएसएमई पोर्टल के लिंक पर जाए Click Here और आगे की सारी प्रक्रिया पूरी करें ।
हेल्प लाइन टोल फ्री नंबर [mukhyamantri swarojgar yojana helpline number]
योजना से संबंधी अगर कोई भी परेशानी हैं तो आप मुफ्त नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो कि इस प्रकार हैं : 0755-6720200 / 0755-6720203 इसके अलावा हेल्पडेस्क पर इ-मेल भी कर सकते हैं जिसके आईडी ये हैं support.msme@mponline.gov.in
स्वरोजगार योजना की नयी गाइडलाइन [Guideline PDF]
इस योजना की सरकारी गाइडलाइन नीचे दी गई हैं जिसे आप देख सकते हैं https://msme.mponline.gov.in/Quick%20Links/DCIE/DCIDocs/Newguideline.pdf योजना संबंधी सभी जानकारी हमारी साइट पर दी गई हैं अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं ।प्रदेश सरकार समुचित विकास के लिए कई मध्यप्रदेश विकास योजनाओं का उद्घोष कर चुकी हैं और करती रहती हैं जिन्हे आप इस साइट में पढ़ सकते हैं ।
हाल ही में केंद्र ने एमएसएमई के अंतर्गत लोन की प्रक्रिया को और अधिक आसान बना दिया हैं अब आप 59 मिनिट में एमएसएमई लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अर्थात आप लोन के लिए सही व्यक्ति हैं या नहीं, आपको केवल 59 मिनिट में पता चल जायेगा, इस प्रक्रिया में पहले 30 दिनों का समय लगता था ।
Other links –
- सक्षम युवा योजना हरियाणा
- कोर्ट केस स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें
- असंगठित कर्मकार पंजीयन मध्यप्रदेश
- समग्र आईडी कैसे निकाले
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जमीन के पेपर बिना ये स्क्रीम पास नहीं होती क्या
sir subsede kab tak ate hai bataye
लोन अमाउंट आवेदन के बाद कम से कम १५ बाद आता है. सरकार पहले सब दस्तावेज की जांच करेगी, अगर सब सही रहा तो सरकार लोन की राशी अकाउंट में ट्रान्सफर कर देगी नहीं तो फॉर्म कैंसिल हो जायेगा
Sir subsidy kitne samay Mai aati h
Mere loan ko 1mahina ho Gaya h