प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन राष्ट्रीय पेंशन योजना (कर्मयोगी) 2023(PM Laghu Vyapari Mandhan Yojana in Hindi PMLVMY) (आवेदन फॉर्म प्रक्रिया, ऑनलाइन पंजीकरण, लाभार्थी लिस्ट सूची, प्रीमियम चार्ट, पात्रता, पेंशन अमाउंट, कार्ड) [Online Download Form, How to Apply, List, Pension Card]
प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने दूसरे प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देश के अलग – अलग वर्ग के लोगों के लिए पेंशन योजना को शुरू करने का फैसला किया है. उन्हीं में एक छोटे व्यापारी भी है. जी हां अब केंद्र सरकार छोटे ये लघु व्यापारियों को भी पेंशन प्रदान करने के लिए ‘प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना’ ले कर आ रही है. इस योजना के तहत स्व – नियोजित दुकानों के मालिक, खुदरा व्यापारी, चावल, दाल, तेल आदि मिल के मालिक, या इसी तरह के कई अन्य छोटे व्यापारी हैं उन्हें इस योजना में पेंशन दिए जाने का प्रावधान रखा गया है. इस योजना में कौन कौन से व्यापारी लाभ कम सकते हैं एवं इस योजना की विशेषताएं क्या हैं यह सब जानकारी के लिए आप नीचे दिए गये पॉइंट्स पर नजर डालिए.
Table of Contents
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना
नाम | प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना (PMLVMY) |
घोषणा | जुलाई, 2019 |
लांच | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा |
शुरुआत | जुलाई, 2019 |
लाभार्थी | देश के छोटे व्यापारी |
कुल लाभार्थी | लगभग 3 करोड़ |
संबंधित मंत्रालय | श्रम एवं रोजगार मंत्रालय |
कुल बजट का आवंटन | 750 करोड़ रूपये |
पेंशन | 3000 रूपए/महीने |
पोर्टल | maandhan.in/vyapari |
टोलफ्री हेल्पलाइन नंबर | 180030003468 |
लघु व्यापारी मानधन योजना विशेषताएं (PM Laghu Vyapari Mandhan Yojana Key Features)
छोटे व्यापारियों को उनकी वृद्धावस्था में सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना :-
इस योजना के माध्यम से सरकार का केवल एक उद्देश्य हैं कि सरकार छोटे व्यापारियों को उनकी वृद्धावस्था में आर्थिक रूप से संबंधित कोई परेशानी ना हो और इसके लिए पेंशन प्रदान करना चाहती हैं. साथ ही उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर भी बनाना चाहती है. ताकि वे अपनी वृद्धावस्था में भी खुशहाल जिन्दगी जी सकें.
योजना में शामिल होने वाले व्यापारी :-
इस योजना में ऐसे व्यापारियों को शामिल करने का फैसला लिया गया है जोकि किसी छोटे दूकान के मालिक हो, खुदरा व्यापारी हो, दाल – चावल आदि इसी तरह की मिल के मालिक हो. इसके अलावा कमीशन एजेंट हो, रियल एस्टेट ब्रोकर हो या फिर किसी छोटे होटल या रेस्तरां के मालिक या वहां काम करने वाले कर्मचारी भी इस योजना में लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
पेंशन की राशि :-
इस योजना के तहत पात्र होने वाले छोटे व्यापारियों को उनकी वृद्धावस्था के दौरान यानी कि उन्हें 60 साल की उम्र पार कर लेने के बाद पेंशन के रूप में प्रतिमाह 3000 रूपये की राशि प्रदान की जाएगी.
नोडल एजेंसी :–
इस योजना में नोडल एजेंसी के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को चुना है, ताकि वह पेंशन फण्ड को मैनेज कर सके, पेंशन के भुगतान के लिए जिम्मेदार हो सके. और साथ वह सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में भी कार्य करेगी.
बैंक खाते में राशि का वितरण :–
इस योजना में लाभार्थी एवं सरकार दोनों के द्वारा 50:50 प्रतिशत प्रीमियम जमा किया जायेगा. आवेदक को मिलने वाली पेंशन की राशि उसके उस बैंक खाते में जमा की जाएगी जो उनके आधार कार्ड से लिंक किया हुआ होगा.
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना में प्रीमियम योगदान चार्ट (Premium Contribution Chart)
यह योजना एक प्रीमियम योजना है. इसका मतलब यह है कि इस योजना के अंतर्गत पेंशन की राशि प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को कुछ प्रीमियम का योगदान देना होगा. आपको यह बता दें कि जितना प्रीमियम लाभार्थी द्वारा दिया जायेगा उतना ही केंद्र सरकार द्वारा भी दिया जायेगा. यानि कि इस योजना में कुल प्रीमियम राशि में 50 % लाभार्थी का योगदान होगा और 50 % सरकार का योगदान होगा. इसे आप नीचे दी गई तालिका के माध्यम से समझ सकते हैं –
योजना में शामिल होने पर उम्र | प्रीमियम जमा करने की अंतिम उम्र | लाभार्थी द्वारा दिया जाने वाले मासिक योगदान | केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाने वाला मासिक योगदान | कुल मासिक योगदान |
18 | 60 | 55 | 55 | 110 |
19 | 60 | 58 | 58 | 116 |
20 | 60 | 61 | 61 | 122 |
21 | 60 | 64 | 64 | 128 |
22 | 60 | 68 | 68 | 136 |
23 | 60 | 72 | 72 | 144 |
24 | 60 | 76 | 76 | 152 |
25 | 60 | 80 | 80 | 160 |
26 | 60 | 85 | 85 | 170 |
27 | 60 | 90 | 90 | 180 |
28 | 60 | 95 | 95 | 190 |
29 | 60 | 100 | 100 | 200 |
30 | 60 | 105 | 105 | 210 |
31 | 60 | 110 | 110 | 220 |
32 | 60 | 120 | 120 | 240 |
33 | 60 | 130 | 130 | 260 |
34 | 60 | 140 | 140 | 280 |
35 | 60 | 150 | 150 | 300 |
36 | 60 | 160 | 160 | 320 |
37 | 60 | 170 | 170 | 340 |
38 | 60 | 180 | 180 | 360 |
39 | 60 | 190 | 190 | 380 |
40 | 60 | 200 | 200 | 400 |
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना पात्रता मापदंड (PMLVMY Eligibility Criteria)
केवल लघु व्यापारियों के लिए :-
लघु व्यापारी मानधन योजना में ऐसे व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं जोकि लघु व्यापारी है, इससे आशय यह है कि जिन व्यापारियों का वार्षिक टर्नओवर 1.5 लाख रूपये या उससे कम हैं उन्हें इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त होगी.
उम्र की सीमा :-
इस योजना में 18 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक का व्यक्ति आवेदन करने के लिए पात्र हैं. इस बीच के सभी लाभार्थियों को प्रीमियम की राशि भी जमा करनी होगी.
नहीं शामिल होने वाले व्यक्ति (Not eligible) :-
यदि कोई व्यक्ति केंद्र सरकार द्वारा योगदान की गई राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत आता है या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना में शामिल है, या कर्मचारी भविष्य निधि और मिसलेनियस प्रोवीजन एक्ट के तहत कर्मचारी भविष्य निधि योजना में शामिल है. और साथ ही यदि वह आयकर भरने वाला व्यक्ति है, तो इन सभी को इस योजना में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है.
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर :-
इस योजना में चूकि छोटे व्यापारियों को आवेदन करने का अवसर दिया जा रहा है इसलिए इसमें उनका सालाना टर्नओवर भी निर्धारित किया गया है इसे साबित करने के लिए आवेदकों को अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर आवेदन फॉर्म में देना आवश्यक है.
बैंक खाते की पासबुक :-
इस योजना में दी जाने वाली पेंशन की राशि और जमा की जाने वाली प्रीमियम की राशि सब कुछ बैंक खाते में ही जमा की जानी है इसलिए आवेदकों को अपने बैंक खाते की पासबुक की कॉपी फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी.
आधार कार्ड :-
आवेदक की पहचान, उसकी उम्र और बैंक खाते में पैसे जमा करने के लिए आधार कार्ड आवेदक के पास होना बेहद आवश्यक है. यह दस्तावेज बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है.
आवेदक की फोटो :-
आवेदक द्वारा जमा किये जाने वाले आवेदन फॉर्म में आवेदक को अपनी एक पासपोर्ट आकर की फोटोग्राफ भी लगानी होगी. इसलिए आवेदक उसे भी अपने साथ रखें.
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना आवेदन (How to Apply for Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana Offline through CSC)
- इस योजना में आवेदन करने के लिए 3.25 कॉमन सर्विस सेंटर निर्धारित किये हैं, आवेदक अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकता है.
- इसके अलावा आवेदन फॉर्म वह ऑनलाइन भी कॉमन सर्विस सेण्टर की वेबसाइट में लॉग इन करके भी प्राप्त कर सकता है.
- फॉर्म प्राप्त हो जाने के बाद आवेदकों को उसमें सभी पूछी जाने वाली जानकारी भरनी होगी. और फिर वीएलई एजेंट के पास अपने इस आवेदन फॉर्म को उसे जमा करना होगा.
- फॉर्म जमा करने के बाद, प्रीमियम की पहली किश्त आवेदक को कैश के रूप में एजेंट को देनी होगी, जिसके बाद प्रक्रिया पूरी हो जाएगी एवं एजेंट द्वारा आवेदक को पेंशन कार्ड दिया जायेगा, जिसमें यूनिक नंबर होगा जिसके द्वारा लाभार्थी अपनी सारी जानकारी प्राप्त कर सकेगा.
पीएम लघु व्यापारी मानधन राष्ट्रीय पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन (National Pension Scheme for Traders and Self Employed Persons Yojana Online Form)
- व्यापारियों, स्वरोजगारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की शुरुवात हो चुकी है. इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल लांच किया है, जिसके द्वारा खुद पंजीयन किया जा सकता है.
- योजना में पंजीयन के लिए सबसे पहले पीएम लघु व्यापारी मानधन राष्ट्रीय पेंशन योजना पोर्टल में जाएँ.
- यहाँ सीधे हाथ तरफ क्लिक हियर अप्लाई लिखा होगा, उसे क्लिक करें. जिसके बाद 2 विकल्प आयेंगे. पहला खुद से रजिस्ट्रेशन एवं दूसरा सीएससी सेंटर के द्वारा.
- सेल्फ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगें तो, मोबाइल नंबर और कैप्चा कॉड डालने का आप्शन आएगा. जिसके बाद मोबाइल में ओटीपी नंबर आएगा, जिसे आपको इसमें डालना होगा.
- इसके बाद एक फॉर्म खुल जायेगा, जिसमें सारी जानकारी सही-सही भरकर उसे जमा करें.
पेंशन योजना छोड़ने पर लाभ (Benefits on leaving the Pension Scheme)
इस पेंशन योजना को कोई व्यक्ति बीच में छोड़ना चाहता है और वह निम्न प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकता है –
- यदि कोई योग्य व्यक्ति इस योजना को शामिल होने की तारीख से 10 साल की अवधि पूरी होने से पहले ही छोड़ देता है, तो उसके द्वारा जमा की गई कुल प्रीमियम की राशि, बैंक द्वारा बचत खाते पर दिए जाने वाले ब्याज दर के साथ उसे वापस कर दी जाएगी.
- यदि कोई व्यक्ति इस योजना को शामिल होने की तारीख से 10 साल या उससे अधिक की अवधि पूरी होने के बाद किन्तु 60 साल की उम्र पूरी होने से पहले छोड़ता है, तो उसे उसके द्वारा जमा की गई प्रीमियम की राशि के साथ कुछ ब्याज जोकि वास्तव में पेंशन फण्ड द्वारा अर्जित किया हुआ होगा उन्हें वापस कर दिया जाएगा.
- यदि किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा नियमित रूप से प्रीमियम योगदान दिया है किन्तु किसी कारण से 60 साल से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो जीवन साथी होगा उसे योजना के साथ नियमित रूप से योगदान के भुगतान को जारी रखने का हकदार माना जायेगा. और यदि वह इससे बाहर निकलना चाहता है तो उन्हें उनके द्वारा जमा की गई राशि के साथ, बैंक द्वारा बचत खाते पर दिया जाने वाला ब्याज और पेंशन फण्ड द्वारा अर्जित की जाने वाली राशि दोनों में से जो अधिक होगी, वह राशि लाभार्थी के जीवन साथी को प्रदान कर दी जाएगी और फिर वह इस योजना से बाहर हो जायेगा.
- यदि आवेदन करने वाले व्यक्ति और उसके जीवन साथी दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जमा राशि को फण्ड में जमा कर दिया जायेगा.
- ऊपर दिए हुए 1, 2 और 3 के कारण यदि व्यक्ति बीच में योजना को छोड़ देता है, तो सरकार द्वारा जमा किया गया प्रीमियम योगदान पेंशन फण्ड में वापस जमा कर दिया जायेगा.
- इसके अलावा किसी अन्य कारण से यदि व्यक्ति इस योजना को छोड़ता है, तो इसके लिए समय – समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्देश जारी किये जा सकते हैं.
विकलांगता पर लाभ (Benefits on disablement)
यदि किसी पात्र ग्राहक ने नियमित रूप से योगदान दिया है और 60 साल की उम्र से पहले किसी कारण से वह व्यक्ति स्थायी रूप से विकलांग हो गया है, और इस योजना के तहत योगदान जारी रखने में असमर्थ है, तो उसका पति या पत्नी नियमित रूप से भुगतान करके इस योजना को जारी रख सकता है. किन्तु यदि वह इस योजना से बाहर निकलना चाहता है तो उसे उनके द्वारा जमा की गई राशि तो वापस कर दी जाएगी, साथ ही बैंक द्वारा बचत खाते के लिए दिया जाने वाला ब्याज और पेंशन फण्ड द्वारा अर्जित की गई राशि में से जो ज्यादा होगी वह राशि भी लाभार्थी के जीवन साथी यानि उसके पति या पत्नी को प्रदान कर दी जाएगी.
पात्र ग्राहक की मृत्यु पर परिवार को लाभ (Benefits to the family on death of an eligible subscriber)
पेंशन प्राप्त करने के दौरान, यदि कोई योग्य लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसका पति या पत्नी को केवल 50 % पेंशन राशि प्राप्त करने का हक होगा. ऐसे योग्य लाभार्थियों को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी तक ही सीमित हैं. इसके अलावा और कोई भी इसका लाभ नहीं उठा सकता है.
पेंशन पर भुगतान (Payment of pension)
जब लाभार्थी इस योजना में एक बार शामिल हो जाता है तो उसे 60 साल की उम्र तक योगदान देना पड़ता है. इसके बाद इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र लाभार्थियों को यानि कि छोटे व्यापारियों को भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से 60 साल की उम्र प्राप्त करने के बाद न्यूनतम मासिक पेंशन के रूप में प्रतिमाह 3000 रूपये की राशि प्रदान की जाएगी, जोकि सीधे उनके बैंक खाते में मासिक आधार पर जमा की जाएगी.
Other links –
- सहारा योजना हिमाचल प्रदेश
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना मध्यप्रदेश
- प्रधानमंत्री किसान मानधन पेंशन योजना क्या है
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना क्या है
Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana Registration portal on website address is not available.
इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन पोर्टल सुविधा सरकार ने अभी शुरू नहीं की है. अभी सिर्फ CSC सेण्टर में ही आवेदन हो सकता है.
सीएससी सेंटर वाले भी ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते हैं बोलता है यहां से नहीं होगा मुखिया के पास चले जाओ
Sir.ji application form apply kese kre??
Sir mera ho hi nh rh h ..
Aap mujhe web address send kr dijiyen??