महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना 2023, आवेदन, कैसे देखें, कैसे चेक करें, लिस्ट, बढ़ोत्तरी, पात्रता, दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन, अधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर (Maharashtra Viklang Pension Yojana in Hindi) (Application, How to Apply, Eligibility, Documents, Online, Official Website, Helpline Number)
महाराष्ट्र राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए एक नई योजना का शुभारंभ किया है। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने के लिए विकलांग पेंशन योजना के लिए नई आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इच्छुक उम्मीदवारों को आमंत्रित किया जा रहा है। जो भी महाराष्ट्र में रहने वाले इच्छुक उम्मीदवार हैं वह विकलांग पेंशन योजना 2022 के अंदर अपना आवेदन दर्ज करा सकते हैं। योजना से संबंधित सभी जानकारी आपको इस पोस्ट के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं।
Table of Contents
विकलांग पेंशन योजना महाराष्ट्र 2023 (Viklang Pension Yojana Maharashtra)
नाम | महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना |
घोषित | केंद्र & राज्य |
लाभार्थियों | शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति |
पंजीकरण की प्रारंभ तिथि | NA |
पंजीकरण की अंतिम तिथि | NA |
फायदा | शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियो को सहायता राशि |
उद्देश्य | विकलांग व्यक्तियों और उनके आयु वर्ग और विकलांगता के अनुसार उपकरणों की खरीद के लिए सहायता। |
विकलांग पेंशन योजना महाराष्ट्र सहायता राशि (Viklang Pension Yojana Maharashtra Fund)
विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों ही प्रकार से विकलांग व्यक्तियों को पेंशन की सुविधा दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न विकलांग व्यक्तियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पैंशन योजना के तहत 200 रुपए प्रतिमाह प्राप्त होते हैं। साथ ही राज्य सरकार द्वारा संजय गांधी निर्धार धन धन योजना के तहत 400 रुपए प्रतिमाह प्राप्त होते हैं। यानि कुल मिलाकर महाराष्ट्र के ऐसे व्यक्ति जोकि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को 600 रूपये प्रतिमाह पेंशन राशि प्राप्त होगी.
विकलांग पेंशन योजना महाराष्ट्र योग्यता (Viklang Pension Yojana Maharashtra Eligibility)
- इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में रहने वाले विकलांग जिनकी आयु 18 से 65 वर्ष के बीच है उन्हें वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
- महाराष्ट्र राज्य में रहने वाले विकलांग इच्छुक उम्मीदवार कम से कम 80 प्रतिशत तक विकलांग होने चाहिए तभी इस योजना में आवेदन भर सकते हैं।
- इस योजना में आवेदन भरने वाला व्यक्ति महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए।
- निवास प्रमाण पत्र के तौर पर उसके पास आधार कार्ड अथवा वोटर आईडी कार्ड होनी चाहिए।
विकलांग पेंशन योजना महाराष्ट्र दस्तावेज (Viklang Pension Yojana Maharashtra Documents)
इस योजना के तहत विकलांग जन ऑफलाइन तरीके से अपना आवेदन दर्ज करा सकते हैं इसके लिए उन्हें अपने आवश्यक दस्तावेज भी जमा कराने होंगे जिनकी सूची नीचे दी गई है:-
- आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
- विकलांग व्यक्ति जन का विकलांग प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र के रूप में वोटर आईडी कार्ड
- आधार कार्ड
- बैंक खाते की जानकारी
- फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर आदि.
विकलांग पेंशन योजना महाराष्ट्र अधिकारिक वेबसाइट एवं डाउनलोड ऑनलाइन फॉर्म (Official Website Download Form)
महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा जारी की गई विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य में रहने वाले सभी विकलांग व्यक्ति फॉर्म भरकर अपना आवेदन दर्ज करा सकते हैं। इस योजना से संबंधित फॉर्म को वह पीडीएफ रूप में डाउनलोड भी कर सकते हैं। फॉर्म प्राप्त करने एवं उसे भरने के लिए sjsa.maharashtra.gov.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।
महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन (Maharashtra Viklang Pension Yojana Online Application)
- सबसे पहले महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना के तहत विकलांग आवेदकों को कलेक्टर/तहसीलदार/ तलाठी के कार्यालयों में जाकर आवेदन फॉर्म की प्राप्ति करनी होगी। हालांकि इस योजना से संबंधित सभी जानकारी एवं दिशा निर्देश आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट Sjsa.Maharashtra.gov.in पर प्राप्त हो जाएगी.
- पीडीएफ फ़ॉर्मेट में फॉर्म दोंलोअद करने के बाद आपको इसे सही सही भर कर एवं सभी जानकारी को उसमें अटैच करके कलेक्टर/तहसीलदार/ तलाठी के कार्यालयों में जाकर जमा करना होगा. इस तरह से आपका आवेदन हो जायेगा.
- इस योजना के जरिए विकलांगों को लाभ प्राप्त करने के लिए ऑफलाइन तरीके से ही अपना आवेदन फॉर्म भरकर जमा कराना होगा तभी वह इस योजना में लाभार्थी बन पाएंगे.
विकलांग लोगों को वित्तीय सहायता एवं सहारा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना का शुभारंभ किया है। जो विकलांग व्यक्ति अपने लिए उपकरण खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी वित्तीय सहायता का प्रावधान सरकार ने किया है जो कि बेहद सराहनीय है।
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FAQ
Q- विकलांग पेंशन योजना के तहत लाभार्थी के रूप में किन लोगों को शामिल किया गया है?
A- नेत्रहीन, कम दृष्टि, बधिर, आर्थोपेडिक रूप से विकलांग
Q- विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन पत्र कहां से प्राप्त होंगे?
A- महाराष्ट्र में स्थित जिला समाज कल्याण कार्यालय, जिला परिषद, और सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय.
Q- विकलांग पेंशन योजना में आवेदन के लिए व्यक्ति कितना प्रतिशत विकलांग होना चाहिए?
A- 80%
Q- विकलांग पेंशन योजना में आवेदन के लिए क्या आयु वर्ग निर्धारित किया गया है?
A- 18 से 65 वर्ष
Q- विकलांग पेंशन योजना से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किस वेबसाइट पर जाना होगा?
Other Links
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