मुख्यमंत्री (भामाशाह) रोजगार सृजन योजना राजस्थान 2023| CM Rojgar Srijan Yojana Rajasthan in hindi

मुख्यमंत्री (भामाशाह) रोजगार सृजन लोन सब्सिडी योजना राजस्थान आवेदन, पात्रता, अवधि, ब्याज दर जानकारी  (CM Rozgar Srijan Yojana Rajasthan in hindi 2023) (Bhamashah) Form, Eligibility, Loan, Subsidy Rate

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना एक लोन योजना हैं जिसे राजस्थान की योजनाओं की लिस्ट में शामिल किया गया हैं इस योजना के लिए क्या पात्रता की शर्ते हैं और इसमें कैसे आवेदन होगा सभी जानकारी विस्तार से पढ़े।

राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए पूर्व प्रदेश सरकार ने एक नयी लोन योजना का प्रारंभ करने का ऐलान किया था जिसका नाम भामाशाह रोजगार सृजन योजना था लेकिन वर्तमान में सरकार बादल जाने के कारण इसी योजना का नाम  मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना कर दिया गया हैं इस योजना के जरिये जिन लोगो को अपना नया कार्य शुरू करना हैं उन्हे लोन दिया जायेगा ताकि रोज़गार के नये रास्ते खुले और प्रदेश का विकास हो।

इसके अलावा सरकार ने रोज़गार के लिए राजस्थान रोज़गार मेला का भी आयोजन किया हैं जिसके जरिये युवा नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं ।

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana In Rajasthan

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना राजस्थान

नाममुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना राजस्थान
पुराना नामभामाशाह रोजगार सृजन योजना
लॉंच किसने की और कबवसुंधरा राजे 2015
जारी किसने रखीमोहन लाल सुखाड़िया 2019
मुख्य लाभार्थीबेरोजगार (दिव्यांग, एसटी/एससी, महिला)
लोन अमाउंट10 लाख एवं 25 लाख
सब्सिडी दर8 फीसदी
वेबसाइटsso.rajasthan.gov.in

इस योजना के भीतर लाभ देने के लिये प्रत्येक पंचायत समिति में से 100- 100 लोगो का चुनाव किया जायेगा जिन्हे नया व्यापार शुरू करने के लिये सरकार कम ब्याज पर लोन देगी जिससे प्रदेश में स्व रोजगार बढ़ेगा और आर्थिक स्तर में सुधार आयेगा।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में ऋण पर मिलने वाले लाभ क्या –क्या हैं ? [CM Rozgar Srijan Yojana Benefits]

  1. ऋण राशि : मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत ट्रेडिंग और सर्विस से जुड़े व्यापार के लिए 10 लाख तक का लोन का प्रावधान हैं एवं मेन्यूफेक्चरिंग सेक्टर यूनिट की स्थापना करने वाले व्यापार के लिए 25 लाख तक का लोन इस योजना के अंतर्गत मिलेगा । यह राशि वर्तमान सरकार द्वारा बढ़ाई गई हैं ।
  2. सब्सिडी दर : इस योजना के लिये जो लोन दिया जायेगा उसके ब्याज पर सरकार 8 फीसदी सब्सिडी देगी अर्थात बैंक द्वारा लगने वाला ब्याज को जब ग्राहक भरेगा तो उसका 8 प्रतिशत सरकार द्वारा उसके खाते में जमा करवा दिया जायेगा ।
  3. अवधि : यह लोन कितने दिनों में वापस लौटाना इसकी जानकारी आपको आपकी चुनी हुई बैंक अथवा फ़िनानशियल कंपनी द्वारा दी जायेगी।
  4. डीबीटी : सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी की राशि सीधे बैंक खाते में डाली जायेगी इस तरह इस योजना में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) फैसिलिटी भी सरकार द्वारा दी गई हैं जिससे किसी भी तरह की धोखाधड़ी की गुंजाईश कम हो जायेगी ।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत योग्यता/पात्रता के नियम [Eligibility Criteria Rules]

  • इस योजना का लाभ प्रादेशिक स्तर पर मिलेगा । अतः केवल राजस्थान के निवासी इस योजना के लिये आवेदन कर सकते हैं ।
  • यह योजना मुख्यतः बेरोजगारों के लिये हैं अतः जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उनकी किसी भी तरह की जॉब नहीं होनी चाहिये।
  • इस योजना के भीतर लोन लेने वाले व्यक्ति की आयु को लेकर इस योजना में नियम हैं जिसके अनुसार 18 से 50 वर्ष का व्यक्ति ही लोन के लिये पंजीयन करवा सकता हैं ।
  • इस योजना का लाभ उसी परिवार का व्यक्ति ले सकता हैं जिसकी सालाना आय 6 लाख के बराबर अथवा कम हो । इससे ज्यादा आय वाले परिवार को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा ।
  • इस योजना के लिये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को, विकलांगो को एवं पढ़ी लिखी महिलाओं को मुख्य लाभार्थी के रूप में रखा गया हैं उन्हे इस योजना में पहले मान्यता दी जायेगी।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिये आवेदन फॉर्म कैसे भरे ?[Registration Form]

इस योजना के तहत ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरीकों से फॉर्म भरे जा सकते हैं । जो भी ग्राहक के लिये आसान हो उस मोड में फॉर्म भर सकता हैं ।

  • ऑफलाइन प्रक्रिया : जो भी व्यक्ति इस योजना का फॉर्म भरना चाहता हैं वो पंचायत ऑफिस में जाकर फॉर्म भर सकता हैं जिसके साथ उसे सारे मुख्य दस्तावेज़ जमा करने होंगे । इस प्रक्रिया के बाद सभी दस्तावेज़ सत्यापन के लिये आगे भेजे जायेंगे।
  • ऑनलाइन प्रक्रिया : इस योजना के लिये ऑनलाइन फॉर्म भी भरा जा सकता हैं। आवेदक को ऑनलाइन पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in/ पर जाना होगा. जहां रजिस्ट्रेशन एवं लॉगिन के दो विकल्प मिलेंगे । अगर आप नये हैं तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके फॉर्म भरे और अगर पुराने यूसर हैं तो लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड डालकर फॉर्म भरे और आगे की प्रक्रिया पूरी करें ।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में लगने वाले मुख्य दस्तावेज़ कौन से हैं ? [Documents List]

योजना के भीतर आने वाले योग्यता के नियमों को सत्यापित करने के लिये सभी जरूरी दस्तावेज़ जमा करवाने होंगे जिनमें मुख्यतः निवासी प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र एवं विकलांग प्रमाण पत्र देने होंगे ।

इस योजना का शुभारंभ 2015 में ही वसुंधरा राजे ने कर दिया था इस योजना को काफी पसंद किया गया इसलिए वर्तमान सरकार ने इसमे कुछ बदलाव करते हुये इसे जारी रखा हैं साथ ही वर्तमान सरकार ने मेनिफेस्टो में राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना “अक्षत योजना” को भी रखा हैं साथ ही काँग्रेस सरकार ने राजस्थान कर्जमाफ़ी योजना  को भी लागू कर दिया हैं ।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना एक स्वरोजगार लोन योजना हैं जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा इससे जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारी साइट को सब्सक्राइब करें । साथ ही देश में चलने वाली अन्य सब्सिडी योजनाओं के बारे में पढ़े।

Other links –

Leave a Comment