मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना 2023 (MP Mukhyamantri Karmchari Swasthya Bima Yojana) (पात्रता, आवेदन फॉर्म, पंजीयन, हॉस्पिटल लिस्ट, पात्रता, पंजीकरण) (How to apply, Application Form, Eligibility, Hospital List, Premium)
हमारे देश के कोने – कोने में हर जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सेवा पहुंचे इसके लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जाते रहे हैं. इसी को आगे बढ़ाते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने भी शासकीय कर्मचारियों के लिए एक योजना की शुरुआत करने का फैसला लिया है, जिसका नाम है ‘मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना’. इस योजना के तहत रेगुलर एवं रिटायर्ड सहित अन्य कर्मचारियों एवं अधिकारीयों को 5 लाख रूपये तक का ईलाज मुफ्त में प्रदान किया जायेगा. इस योजना में कौन – कौन लाभार्थी होंगे एवं इस योजना को कब से लागू किया जायेगा यह सब जानकारी आप नीचे दिए हुए कुछ बिन्दुओं के आधार पर देख सकते हैं.
Table of Contents
मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना के लांच की जानकारी (Launched Details)
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना |
राज्य | मध्यप्रदेश |
घोषणा की तारीख | 5 जनवरी, 2020 |
घोषणा की गई | मध्यप्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्री तुलसी सिलावट जी द्वारा |
लागू की जाएगी | 1 अप्रैल, 2020 से |
संबंधित विभाग | मध्यप्रदेश का लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग |
कुल लाभार्थी | प्रदेश के 12.5 लाख कर्मचारी एवं अधिकारी |
कुल बजट | 756.54 करोड़ रूपये |
पोर्टल | अभी नहीं |
हेल्पलाइन नंबर | अभी नहीं |
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मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना की विशेषताएं (Mukhyamantri Karmchari Sawasthya Bima Yojana Features)
- योजना का उद्देश्य :- मध्यप्रदेश सरकार राज्य में कार्य करने वाले प्रत्येक कर्मचारियों को इस योजना के तहत स्वास्थ्य का अधिकार देना चाहती है इसलिए उन्होंने इस योजना की शुरुआत की है.
- कर्मचारियों को सहायता :- मध्यप्रदेश सरकार का कहना है कि राज्य के अन्य लोग जो कि गरीब है उन्हें पहले से ही आयुष्मान भारत योजना एवं मध्यप्रदेश राज्य सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभ प्राप्त हो रहा है. किन्तु बहुत से जरूरतमंद कर्मचारी एवं अधिकारी इससे वंचित रह गए हैं. इस योजना में उन्हीं कर्मचारी एवं अधिकारियों को सहायता प्रदान की जानी है.
- योजना में लाभार्थी :- इस योजना में राज्य के कुल 12 लाख 50 हजार तक कर्मचारी, उनके परिवार वालों को एवं अधिकारीयों को कवर किया जायेगा.
- दी जाने वाली सुविधा :- इस योजना में राज्य के लाभार्थी कर्मचारियों एवं अधिकारीयों को ओपीडी के रूप में प्रतिवर्ष 10 हजार रूपये तक का मुफ्त में ईलाज या मुफ्त में दवाइयां उपलब्ध कराई जायेंगी.
- सामान्य उपचार के लिए :- इस योजना में प्रत्येक लाभार्थी परिवार सामान्य बीमारी के उपचार के लिए सालाना 5 लाख रूपये तक का मुफ्त में ईलाज करवा सकेंगे.
- गंभीर बीमारी के लिए :- प्रत्येक लाभार्थी परिवार में यदि किसी को गंभीर बीमारी हो जाती है, तो उसके लिए उन्हें इस योजना के अंतर्गत सालाना 10 लाख रूपये तक का ईलाज मुफ्त में मिल सकेगा.
- 10 लाख से अधिक के उपचार के लिए :- यदि कोई ऐसी स्थिति आती हैं कि लाभार्थी या उसके परिवार के किसी सदस्य को अति गंभीर बीमारी हो जाती हैं, जिसके लिए उन्हें 10 लाख रूपये से अधिक का खर्च आता है तो उनके उपचार के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड द्वारा विशेष रूप से सहायता प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी.
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मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना में पात्रता मापदंड (Mukhyamantri Karmchari Sawasthya Bima Yojana Eligibility Criteria)
- मध्यप्रदेश का नागरिक :- इस योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश के कर्मचारियों एवं अधिकारीयों को ही दिये जाने का फैलसा लिया गया है.
- कर्मचारियों की पात्रता :- इस योजना में शामिल होने वाले 12 लाख 50 हजार लाभार्थी निम्न श्रेणी एवं पद के होंगे–
- रेगुलर सरकारी कर्मचारी,
- सभी कांट्रेक्चुअल (संविदा) कर्मचारी,
- शिक्षक कैडर्स,
- रिटायर्ड कर्मचारी,
- सिविल सर्वेंट,
- फुल – टाइम कर्मचारी जो आकस्मिक फण्ड से सैलरी प्राप्त करते हैं,
- राज्य के ऑटोनोमस संस्थाओं में कार्य करने वाले कर्मचारी आदि.
- अन्य पात्रता :- ऐसे कर्मचारी जोकि कॉर्पोरेशन या बोर्ड में कार्यरत हैं एवं ऐसे अधिकारी जोकि अखिल भारतीय सेवा में कार्यरत हैं उनके लिए यह योजना वैकल्पिक हो सकती है.
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मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना में आवश्यक दस्तावेज (Mukhyamantri Karmchari Sawasthya Bima Yojana Required Documents)
इस स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को कुछ निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है जिसे उन्हें अपने साथ रखना चाहिए. हालांकि इसके बारे में जानकारी अब तक सरकार द्वारा नहीं दी गई है.
- आवासीय प्रमाण पत्र :- लाभार्थियों को मुफ्त में ईलाज कराने जाने के लिए अपने साथ अपना आवासीय प्रमाण पत्र रखना चाहिए, जोकि यह दर्शायें कि वह मध्यप्रदेश का ही रहने वाला है.
- कर्मचारी का आई कार्ड :- लाभार्थियों को अपना आईकार्ड भी अपने साथ रखना चाहिए, जोकि यह बतायेगा कि वे कौन से पद एवं श्रेणी से संबंध रखते है.
- पहचान पत्र :- किसी भी योजना का लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि लाभार्थी अपनी पहचान को प्रदर्शित करें, इसलिए इस योजना में भी उन्हें अपना वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या पैन कार्ड में से एक पहचान पत्र अपने साथ रखना चाहिए.
मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ कैसे प्राप्त होगा ? (How to Get Benefit of Mukhyamantri Karmchari Swasthya Bima Yojana ?)
अब तक केवल मध्यप्रदेश सरकार की मंत्री – परिषद की बैठक में इस योजना को शुरु करने का फैसला लिया गया है. इसके लिए लाभार्थी लाभ कैसे एवं कहाँ से प्राप्त करेंगे इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है. जैसे ही सरकार द्वारा इसकी जानकारी दी जाएगी, हम इस लेख के माध्यम से आप तक यह जानकारी पहुंचा देंगे.
तो इस तरह से मध्यप्रदेश सरकार ने शासकीय कर्मचारियों एवं अधिकारीयों को स्वास्थ्य लाभ पहुँचाने का फैलसा लिया हैं, ताकि राज्य के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ पहुंचे और कोई भी वंचित न रह जाये. यदि आप भी उनमें से एक हैं तो इस योजना का लाभ अवश्य उठायें.
FAQ
Q: मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है?
Ans: राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य सेवा योजना है.
Q: मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना में कितना बीमा राशी मिलती है?
Ans: सामान्य उपचार के लिए 5 लाख प्रति वर्ष एवं गंभीर बीमारी के लिए 10 लाख प्रतिवर्ष.
Q: मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ कितने लोगों को मिलेगा?
Ans: 12 लाख 55 हजार
Q: मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना में क्या निशुल्क दावा मिलेगी?
Ans: जी हाँ
Other links –
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- YSR Jagananna Amma Vodi Scheme Beneficiary List
- इंदिरा गृह ज्योति योजना मध्य प्रदेश पंजीयन
- मध्य प्रदेश समाधान योजना पोर्टल