पशुधन बीमा योजना मध्यप्रदेश क्या है, सब्सिडी, प्रीमियम, (MP Pashudhan Bima Yojana in Hindi) (Kya Hai, How to Get Pashudhan Bima, Check Subsidy, Insurance Services, Premium, Helpline Number, Eligibility, Documents, Apply Online)
मध्यप्रदेश की राज्य सरकार ने अपने राज्य में सभी गरीब वर्गों के व्यक्तियों के हित के लिए हमेशा से कुछ ना कुछ नई नई योजनाएं लाई है और अब मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने मध्यप्रदेश राज्य के गरीब और पशुपालक व्यक्तियों को भी लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है. मध्यप्रदेश राज्य में अब पशुधन योजना का शुभारंभ किया गया है और इस योजना के अंतर्गत पशुओं की हानि होने पर सरकार बीमा कंपनी के जरिए निर्धारित भुगतान करेगी. आज के इस लेख में जानते हैं, मध्यप्रदेश पशुधन योजना क्या है और इसका लाभ कैसे प्राप्त करें.
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मध्यप्रदेश पशुधन बीमा योजना (Pashudhan Bima Yojana) क्या है
मध्यप्रदेश राज्य की इस लाभकारी योजना के जरिए पशुओं की मृत्यु होने पर उनके मालिकों को सरकार की तरफ से एवं बीमा कंपनी की तरफ से हुए नुकसान की भरपाई किया जाएगा. इस योजना में लाभार्थी प्रत्येक पांच पशुओं का बीमा करवा सकता है. भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि की श्रेणी में लगभग 10 जानवरों को एक इकाई के रूप में गिना जाएगा और इसलिए पशु मालिक एक बार में 50 जानवरों का बीमा करवा सकते हैं. इस योजना के अंतर्गत अलग-अलग श्रेणियों के लोगों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी और इसमें एपीएल, बीपीएल, एससी, एसटी श्रेणी के लोग भी आवेदन दे सकते हैं. पशुधन बीमा योजना में अधिकतम 1 साल के लिए 3% के दर और 3 साल के लिए 7.5% दर के हिसाब से बीमा का कवरेज प्रदान किया जाएगा. योजना में लाभार्थी 1 से लेकर 3 साल तक अपने मवेशियों का सरकारी बीमा करवा सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं.
मध्यप्रदेश पशुधन बीमा योजना के लांच की जानकारी
योजना का नाम | मध्यप्रदेश पशुधन बीमा योजना 2020 |
योजना की लॉन्च तिथि | दिसंबर 2020 |
किसने लॉन्च की योजना | मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने |
योजना का लाभार्थी राज्य | मध्यप्रदेश राज्य |
योजना का उद्देश्य | प्रदेश के गरीब वर्गों के जानवरों की मृत्यु हो जाने पर उन्हें नुकसान की भरपाई प्रदान करना |
योजना के लाभार्थी | एपीएल, बीपीएल, एससी, एसटी |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्दी ही |
हेल्पलाइन नंबर | जल्दी ही |
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Pashudhan Bima Yojana Implementation
अधिकारिक तौर पर जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश पशुधन बीमा योजना को मध्यप्रदेश राज्य के सभी जिलों में लागू किया गया है, तदनुसार दुधारू पशुओं सहित मवेशियों को भी पशुधन बीमा के तहत कवर किया जाएगा.
मध्यप्रदेश पशुधन बीमा योजना में बीमा प्रीमियम पर सब्सिडी की दर
इस लाभकारी योजना का लाभ लाभार्थियों को अच्छे से और सरलता पूर्वक मिल सके, इसलिए सरकार ने बीमा प्रीमियम पर सब्सिडी की दर अलग-अलग श्रेणियों के हिसाब से बनाई है और वे इस प्रकार से नीचे निम्नलिखित रूप में विस्तार पूर्वक से है.
- गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी :- मध्यप्रदेश के एपीएल कार्ड धारकों को योजना के अंतर्गत पशु मालिकों को बीमा प्रीमियम पर 50% का अनुदान प्राप्त होगा.
- गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी :- गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी अर्थात बीपीएल कार्ड धारकों को मध्यप्रदेश पशुपालन बीमा योजना के अंतर्गत पशु मालिकों को बीमा के प्रीमियम पर 70% का अनुदान प्राप्त होगा.
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणी के :- सभी एससी-एसटी लाभार्थियों को इस योजना की बीमा प्रीमियम पर 70% का अनुदान मवेशियों के मालिकों को प्रदान किए जाने का प्रावधान सरकार ने निर्धारित किया है.
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मध्यप्रदेश पशुधन बीमा योजना (Pashudhan Bima Yojana) में आवेदन करने के लिए पात्रता
- आवेदक मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए.
- इस योजना में जो गरीब होंगे और जिनके पास पशुधन होगा वह योजना में अपना आवेदन दे सकते हैं.
- योजना में एपीएल, बीपीएल एवं एससी, एसटी के लोग अपना आवेदन दे सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
- मवेशियों के मालिक को बीमा कंपनी को 24 घंटे के भीतर भीतर मवेशियों की मृत्यु होने पर सूचित करना अनिवार्य होगा.
- पशु की मृत्यु होने पर संबंधित डॉक्टर इसकी जांच करेंगे और आगे की प्रक्रिया को जारी करें.
- पशु के मृत्यु की जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इसमें बताया जाएगा, कि आखिरकार पशुओं की मृत्यु किस वजह से हुई है.
- जिनके पशुओं की मृत्यु हुई है, उन्हें 1 महीने के समय अवधि के भीतर भीतर बीमा कंपनी को दावा पेश करना अनिवार्य होगा.
- दावा पेश करने के 15 दिनों के भीतर भीतर ही पशुधन बीमा कंपनी इसका निपटारा कर देगी और लाभार्थियों को हुए नुकसान की भरपाई कर दी जाएगी.
मध्यप्रदेश पशुधन बीमा योजना में आवेदन में लगने वाले आवश्यक दस्तावेज
- एपीएल कार्डधारक :- योजना में आवेदन करने के दौरान आपको एपीएल कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी.
- बीपीएल कार्डधारक :- आपको बीपीएल कार्ड की भी आवश्यकता योजना में आवेदन करने के समय पड़ेगी.
- निवास प्रमाण पत्र :- यह योजना केवल मध्यप्रदेश राज्य के लिए है, तो आपको निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पड़ेगी.
- आय प्रमाण पत्र :- मध्यप्रदेश पशुधन बीमा योजना में आवेदन करने हेतु आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा.
- जाति प्रमाण पत्र :- इस योजना का लाभ एससी, एसटी वर्ग के लाभार्थियों को प्रदान किया जाना है, तो आपको इसका लाभ प्राप्त करने के लिए जाति प्रमाण पत्र भी बनवाना होगा.
- आधार कार्ड :- योजना में आवेदन करने के दौरान आपके पहचान को प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी.
- नवीनतम फोटो :- योजना का लाभार्थी बनने के लिए आपको दो पासपोर्ट साइज के नवीनतम फोटो आवेदन फॉर्म में लगाने होंगे.
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आवेदन प्रक्रिया Pashudhan Bima Yojana Application Form
अभी मध्यप्रदेश की राज्य सरकार ने इस योजना को केवल अधिकारी ग्रुप में लॉन्च किया है और योजना में लाभ प्राप्त करने या आवेदन करने की प्रक्रिया को अभी तक आधिकारिक रूप से लोगों तक इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है और यदि मध्यप्रदेश की राज्य सरकार इस विषय पर किसी भी प्रकार का प्रेस रिलीज करेगी, तो हम आपको योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया भी इसी लेख में अवश्य अपडेट करके बताएंगे.
मध्यप्रदेश के राज्य सरकार अब अपने राज्य में पशु पालन करने वाले गरीब लोगों को भी उनके पशुओं की मृत्यु हो जाने के पश्चात मध्यप्रदेश पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत हुए नुकसान की भरपाई करने का एक बड़ा संकल्प लिया है. इस योजना का लाभ उठाकर अब मध्यप्रदेश के राज्य के निवासी और भी सही तरीके से पशु पालन कर सकेंगे.
FAQ
Q : मध्यप्रदेश पशुधन बीमा योजना क्या है ?
Ans : इस योजना में पशुओं की मृत्यु हो जाने पर योजना के लाभार्थियों को हुए नुकसान की भरपाई दी जाएगी.
Q : पशुधन बीमा योजना को किसने लागू किया है ?
Ans : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने.
Q : क्या पशुधन बीमा योजना को भारत के संपूर्ण राज्यों में लांच किया गया है ?
Ans : अभी नहीं.
Q : मध्यप्रदेश पशुधन बीमा योजना में किन-किन लोगों को लाभान्वित किया जाएगा ?
Ans : एपीएल, बीपीएल एवं एससी, एसटी वर्ग के लोगों को.
Q : मध्यप्रदेश पशुधन बीमा योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है ?
Ans : इसकी जानकारी जल्द ही सरकार के द्वारा प्रेस रिलीज की जाएगी.
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