निर्माण श्रमिक सुलभ्य योजना राजस्थान | Nirman Sramik Sulabhya Awas Yojana Rajasthan in Hindi

निर्माण श्रमिक सुलभ्य योजना राजस्थान 2022 (Nirman Sramik Sulabhya Awas Yojana Rajasthan in Hindi) Eligibility Criteria, Application Form Process, Shramik Card, List

हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सत्ता में आते ही गरीबों के कल्याण के लिए एक योजना की शुरुआत की, जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना. इसके तहत गाँव या शहर में रहने वाले किसी भी गरीब को खुद का पक्का घर बनवाने के लिए पैसे दिए गए. ऐसी ही एक योजना राजस्थान राज्य सरकार द्वारा भी शुरू की गई है, जिसके तहत राज्य के गरीब एवं वंचित लोगों के घरों या घरों के निर्माण के लिए निर्माण कार्यकर्ताओं को अनुदान स्वरूप कुछ पैसे दिए जायेंगे. इसके बारे में जानकारी यहाँ दर्शायी गई है.

Nirman Sramik Sulabhya Awas Yojana Rajasthan

निर्माण श्रमिक सुलभ्य योजना के लांच की जानकारी (Nirman Sramik Sulabhya Awas Yojana Launch Details)

क्र. म.जानकारी बिंदु (Information Points)योजना की जानकारी (Scheme Information)
1.योजना का नाम (Scheme Name)निर्माण श्रमिक सुलभ्य योजना राजस्थान
2.योजना की शुरुआत (Launched By)राजस्थान की मुख्यमंत्री द्वारा
3.योजना का लांच (Launched Date)2016
4.योजना में दी जाने वाली राशि (Grant Amount)1.5 लाख रूपये
5.संबंधित विभाग (Related Department)श्रम विभाग

निर्माण श्रमिक सुलभ्य योजना की विशेषता (Nirman Sramik Sulabhya Awas Yojana Features)

इस योजना की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ इस प्रकार है –

  • वित्तीय सहायता :- सभी मिशनों या सरकार की अफोर्डेबल आवास योजना या चीफ पब्लिक हाउसिंग स्कीम या केन्द्रीय / राज्य सरकार की आवास योजना आदि के लिए आवास के योग्य होने वाले लाभार्थियों को अधिकतम 1.5 लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. परन्तु इसके लिए आवश्यक है कि लाभार्थी ने पूर्व में किसी अन्य आवास योजना का लाभ ना लिया हो.
  • खुद की जमीन के लिए :- अपनी जमीन या प्लाट पर घर निर्माण के लिए लाभार्थी को वास्तविक निर्माण लागत के 25% से लेकर अधिकतम 5 लाख रूपये तक की निर्माण लागत की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.

निर्माण श्रमिक सुलभ्य योजना के लिए पात्रता (Nirman Sramik Sulabhya Awas Yojana Eligibility)

  • इस योजना का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों को कम से कम 1 साल के लिए निर्माण कार्यकर्ता के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है.
  • यदि घर अपनी जमीन या प्लाट पर बनाया जा रहा है, तो उस जमीन पर खुद का या पति / पत्नी का स्वामित्व होना चाहिए, और साथ ही वह जमीन / संपत्ति निर्विवाद या बंधक मुक्त होनी चाहिए.
  • योजना का लाभ उठाने वाले घर के स्वामित्व में पति और पत्नी दोनों होने चाहिए, अर्थात दोनों का संयुक्त रूप से नाम इसमें शामिल होना चाहिए.
  • यदि लाभार्थी या उसकी पत्नी / पति के पास अपने बेटे या बेटी के स्वामित्व के तहत कोई अन्य घर हैं, तो उन्हें इस योजना के तहत पात्र नहीं माना जायेगा और न ही उन्हें कोई अनुदान दिया जायेगा.
  • इस योजना में बीपीएल, अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष रूप से इसके लिए सक्षम लोगों, साथ ही सिर्फ 2 बेटियों वाले लाभार्थियों और पालनहार योजना के तहत आने वाली महिला / परिवार तथा श्रमिक जोकि 1 साल से अधिक के लिए पंजीकृत हों, उन सभी को प्राथमिकतायें दी जाएगी.
  • इसके साथ ही वित्तीय संस्था या बैंक से ऋण लेने के अलावा यदि कोई लाभार्थी अपनी खुद की बचत या अन्य किसी स्त्रोतों से ऋण लेकर घर का निर्माण करने की स्थिति में है, तो उसे पंचायत या नगर पालिका के जूनियर या हायर इंजिनियर से घर की अनुमानित निर्माण लागत का प्रमाणीकरण प्राप्त करना आवश्यक होगा.

निर्माण श्रमिक सुलभ्य योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज (Nirman Sramik Sulabhya Awas Yojana Required Documents)

इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको निम्न आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी –

  • इस योजना का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों को आवेदन करते समय बीपीएल श्रेणी का प्रमाण पत्र या कार्ड की फोटोकॉपी देनी होगी.
  • इसके साथ ही लाभार्थी को उनकी जाति यानि अनुसूचित जाति या जनजाति की स्वयं प्रमाणित की हुई प्रमाण पत्र की कॉपी और स्पेशल सर्टिफिकेट की कॉपी भी जमा करनी आवश्यक है.
  • पालनहार योजना के तहत 2 बेटियां एवं महिला / परिवार का स्वयं द्वारा प्रमाणित किया हुआ प्रमाण पत्र भी आवश्यक है. इसके साथ ही लाभार्थी के पास उनकी आय का प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है.
  • घर या जमीन के मालिक चाहे वह पति हो या पत्नी के मालिकाना होने का प्रमाण, साथ ही उस घर या जमीन पर किसी भी प्रकार का विवाद न होने का राजस्व अधिकारी से प्राप्त किया हुआ दस्तावेज भी आवश्यक है.
  • वित्तीय संस्था या बैंक से घर निर्माण के लिए लिये गये ऋण की स्थिति में उनके द्वारा जारी किये गए ऋण की स्वीकृति का प्रमाण पत्र भी देना आवश्यक है.
  • किसी और स्त्रोत द्वारा ऋण लेने या स्वयं की बचत किये हुए पैसे से घर का निर्माण शुरू करने की स्थिति में पंचायत या नगर पालिका के जूनियर या हायर इंजिनियर द्वारा जारी किया हुआ अनुमानित निर्माण लागत का प्रमाण देना भी जरुरी है.
  • इसके अलावा लाभार्थी का पंजीकृत परिचय पत्र, भामाशाह परिवार कार्ड या नामांकन की कॉपी, आधार कार्ड एवं उनके बैंक खाते की पासबुक आदि की कॉपी भी जमा करनी होगी.

निर्माण श्रमिक सुलभ्य योजना के लिए आवेदन (Nirman Sramik Sulabhya Awas Yojana Application Process)

इस योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है जोकि इस प्रकार है –

  • इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले लाभार्थी को इसकी अधिकारिक वेबसाइट http://bocw.labour.rajasthan.gov.in/ पर विजिट करना होगा.
  • इस वेबसाइट पर विजिट करते ही आपके सामने इस वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ खुलेगा, जिसमें आपको ‘योजनाओं का फॉर्म’ विकल्प दिखाई देगा इस विकल्प पर क्लिक करें.
  • इस विकल्प पर क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, उसे डाउनलोड कर सावधानी से पूछी जाने वाली सभी जानकारी को भरें.
  • आपके द्वारा पूरी जानकारी भर देने के बाद आपको सभी दस्तावेजों को इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा. और फिर आप इसे जमा कर दें.

इस योजना के माध्यम से श्रमिकों के हितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम किया जा रहा है, ताकि गरीब और घरों से वंचित रहने वाले लोगों की सहायता हो सके और उन्हें सम्मान भी मिल सके.

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