राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (Rajasthan Uttar Matric Scholarship Scheme in hindi) 2021 फार्म, स्कालरशिप, Last date
राजस्थान सरकार ने पैसों की कमी के कारण उनके राज्य में बच्चों की शिक्षा में कोई रूकावट ना आए, इसके लिए राज्य में राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की शुरूआत की है. राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर, 2017 में राज्य सरकार द्वारा की गई थी. इस घोषणा के समय, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे, उनकी कैबिनेट के कई मंत्री और राजस्थान सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अधिकारी उपस्थित थे.
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राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
इस योजना का फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जनजातियों और पिछड़े वर्गों से जुड़े छात्रों को मिल सकेगा. इस योजना का लाभ छात्रों को साल 2018 से मिलना शुरू हो जाएगा. साल 2018 में राज्य सरकार छात्रों को छात्रवृत्ति देने की अपनी प्रक्रिया शुरू कर देगी.
योजना की महत्वपूर्ण तिथियां ( Important Dates of the Scheme)
इस योजना का फायदा उठाने वाले छात्रों को 28 दिसंबर, 2016 से 31 जनवरी 2017 के बीच अपने आवेदन को इस योजना की बेवसाइट में जमा करवाना होगा. वहीं 1 दिसंबर 2016 से पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.
आवेदकों के संबंधित स्कूल प्रशासन को 10 फरवरी 2017 तक उनके स्कूल के द्वारा जिन-जिन छात्रों ने इस योजना में अपने आपको पंजीकृत करवाया है, उन छात्रों के पंजीकरण दस्तावेजों की जांच कर और उससे संबंधित दस्तावेजों को जिला कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी या फिर संबंधित विभागों के कार्यालय में भेजना होगा. इन कार्यालयों के पास जमा किए गए इन दस्तावेजों की जांच 20 फरवरी, 2017 तक पूरी कर ली जाएगी. वहीं फॉर्म में गलत जानकारी पाए जाने पर और सही तरीके से उसे ना भरने पर फॉर्म को खारिज कर दिया जाएगा. यानी खारिज किए जाने वाला फॉर्म जिस छात्र ने भरा होगा उसका फॉर्म सही नहीं माना जाएगा .
जांच हो जाने के बाद इन विभागों को लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार करनी होगी और 6 मार्च 2017 तक ये सूची छात्रवृत्ति के विवरण की जानकारी के साथ राज्य प्राधिकरण को भेजनी होगी. जिसके बाद राज्य प्राधिकरण अधिकारियों को राजस्थान वित्तीय विभाग को इस योजना में आनेवाले खर्चे का बजट भेजना होगा और ये रिपोर्ट भेजने की अंतिम तिथि 16 मार्च, 2017 तक होगी. बजट को मंजूरी मिलने के बाद प्रत्येक आवेदक के बैंक खातों में अनुदान राशि भेज दी जाएगी. इसी तरह राजस्थान सरकार ने मेधावी छात्रों को मुफ्त में लैपटॉप देने के लिए मुफ्त लैपटॉप वितरण योजना शुरु की है.
राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मुख्य विशेषताएं (Key Features of Rajasthan Uttar Matric Scholarship Scheme in hindi)
इस योजना के जरिए राजस्थान सरकार गरीबों और पिछड़े वर्ग के छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है, ताकि वो आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई को बीच में ना छोड़ दे. ये प्रक्रिया केवल ऑनलाइन ही हो सकती है. जिसके कारण आवेदकों को किसी भी दस्तावेज की
योजना से जुड़े नियम
- इस योजना का फायदा उन छात्रों को मिलेगा जो राजस्थान के निवासी हैं और जो अल्पसंख्यक समूहों, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए हैं. इनके अलावा अन्य किसी भी जन-जाती के छात्र इसका फायदा नहीं उठा सकते हैं.
- छात्र को इस योजना का लाभ तभी मिलेगा अगर उसने अपनी परीक्षा में 50% या उससे अधिक अंक हासिल किए होंगे. इससे कम अंक लाने वाले छात्र इस योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं.
- जिन छात्रों के परिवार की आमदनी 2 लाख रूपए या उससे कम होगी वहीं छात्र इस योजना का फायदा उठा सकते हैं.
योजना के जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज (Important documents required)
आवासीय दस्तावेज – ये योजना केवल उन उम्मीदवारों के लिए है जो राजस्थान के निवासी हैं. इसलिए हर आवेदक को ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आवासीय दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी.
आधार कार्ड – आवेदकों को अपना आधार कार्ड नंबर भी ऑनलाइन फॉर्म भरते समय देना होगा.
भामाशाह कार्ड – प्रत्येक उम्मीदवार जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं और लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उनके पास भामाशाह कार्ड होना अनिवार्य है. ये एक विशेष दस्तावेज है जो राजस्थान के कानूनी निवासियों को ही दिया जाता है.
मार्क शीट्स – छात्र द्वारा परीक्षों में 50% अंक हासिल किए गए हैं कि नहीं, इसका पता वर्तमान और पिछले शैक्षिक ट्रैक रिकॉर्ड के जरिए किया जाएगा. इसके लिए प्रत्येक उम्मीदवार को अपने अंतिम परीक्षा परिणामों को भी देना होगा.
बैंक पासबुक – अनुदान राशि उम्मीदवार द्वारा दिए गए बैंक अकाउंट में डाली जाएगी. इसलिए फॉर्म जमा करते समय हर छात्र को उस बैंक की जानाकारी देनी होगी, जिसमें वो इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को लेना चाहते है. बैंक की जानकारी में बैंक का खाता नंबर, बैंक की शाखा का नाम और आदि जानकारी शामिल हैं.
इनकम प्रमाण पत्र – प्रत्येक उम्मीदवार को अपने परिवार की आमदनी से जुड़े दस्तावेज को भी जमा करवाने की जरूरत है. इसके अलावा उम्मीदवार को उद्योग कार्ड और जाति प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता पड़ेगी.
आवेदन करने की प्रकिया (How to apply for the scheme?)
इस योजना के लिए आवेदन करने वाले सभी आवेदक केवल ऑनलाइन ही इस योजना के लिए पंजीकरण कर सकते हैं. पंजीकरण के लिए आपको राज्य सरकार द्वारा बनाई गई वेबसाइट http://www.sje.rajasthan.gov.in/ पर जाना होगा. http://www.sje.rajasthan.gov.in/ पर पहुंचने के बाद जब होम पेज खुलेगा तो “न्यू स्कॉलरशिप पोर्टल” की लिखी गई जगह पर उसे क्लिक करना होगा ऐसा करके, आवेदक आवेदन फॉर्म तक पहुंच जाएगा. उसके बाद आवेदक को एक “पंजीकरण या साइन अप” और दूसरा “लॉगिन या साइन इन” का ऑप्शन दिखेगा. अगर आवेदक पहली बार आवेदन कर रहा है, तो उसे पहले पंजीकरण या साइन अप पर क्लिक करना होगा.
पंजीकरण के बाद की प्रकिया
पंजीकरण करने के बाद आवेदक को लॉगिन लिंक पर क्लिक करना होगा. जिसके बाद मुख्य फॉर्म का पेज खुल जाएगा और उस पेज में मांगी गई जानकारी को सही तरीके से भरना होगा. जानकारी भर देने के बाद उसे “सबमिट करें” लिंक पर क्लिक करना होगा जिससे उसका फॉर्म जमा हो जाएगा और प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक कर फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना होगा.
वहीं रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाने के बाद प्रत्येक आवेदक को एक पासवर्ड और लॉग इन आईडी दी जाएगी. इसको आवेदक को संभाल कर रखना होगा, बाद में अपने फॉर्म को एक्सेस करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी.
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