अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना 2021 (स्टेटस, ऑनलाइन पोर्टल, टोल फ्री नंबर, अप्लाई, पात्रता, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सूचि) Ambedkar Aawas Navinikaran Yojana (Toll free helpline Number, Official Website, Last Date, List, Documents, Eligibility criteria, how to apply, Application form)
डॉक्टर बी आर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य में रहने वाले गरीब परिवारों के घरों की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता दिए जाना सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया है। इस योजना का लाभ किस प्रकार और किन लोगों को दिया जाएगा अथवा इन दस्तावेजों को लगाकर इस योजना का लाभ लिया जा सकता है इस संबंध में जुड़ी सभी जानकारी आपको इस पोस्ट में मिल जाएगी।
Table of Contents
अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना 2021
नाम | अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना 2021 |
घोषित | हरियाणा राज्य सरकार |
लाभार्थियों | गरीब परिवारों के घरों की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता |
पंजीकरण की प्रारंभ तिथि | – |
पंजीकरण की अंतिम तिथि | NA |
फायदा | गरीब परिवारों के घरों की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता |
उद्देश्य | गरीब परिवारों के घरों की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता |
आधिकारिक साइट | saralharyana.gov.in |
डॉक्टर बी आर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना की शुरुआत
इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य में रहने वाले उन गरीब परिवारों को मदद दी जाएगी जिनके पास अपना घर तो है परंतु वे लोग अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से अपने घर की मरम्मत या नवीनीकरण करने में सक्षम नहीं है। इस योजना में आवेदन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है जिसके अंतर्गत आवेदन पत्र भरकर गरीब परिवार इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
डॉक्टर बी आर अंबेडकर आवास योजना का मुख्य उद्देश्य
वैसे तो इस योजना के नाम में ही इसका अर्थ छिपा है जिस का सरल अर्थ है ऐसे घरों की देखभाल जो देखभाल न होने की वजह से खंडहर हो चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से विभिन्न जातियों एवं अनुसूचित जाति के गरीब लोगों को उनके घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता सरकार की तरफ से प्राप्त होगी ताकि वह अपने घर को मजबूत बनाकर उसमें रह सके।
योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए पात्रता (Eligibility Criteria)
डॉक्टर बी आर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए कुछ पात्रता निर्धारित की गई हैं जिनकी पूरी सूची नीचे दी गई है।
- केवल हरियाणा के मूलनिवासी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, विधवाओं, तलाकशुदा महिलाएं एवं बीपीएल कार्ड धारक परिवारों को ही लाभ प्रदान किए जाएंगे।
- जो व्यक्ति अपने मकान की मरम्मत करवाना चाहता है वह मकान उस व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर होना चाहिए।
- केवल 10 साल या उससे अधिक पुराने मकान की मरम्मत के लिए ही इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- इस योजना में केवल उन्हीं व्यक्तियों को लाभार्थी बनाया जाएगा जो किसी भी विभाग से पहले मरम्मत के लिए धन प्राप्त ना कर चुका हो।
- आवेदक के पास केवल अपना एक ही घर होना चाहिए।
- इस योजना में आवेदन के बाद जवाब प्राप्त राशि का उपयोग अपने मकान की मरम्मत में कर लेते हैं तो मकान का यूटिलाइजेशन प्रमाण भी आपको अपने नजदीकी विभाग में जाकर जमा कराना होगा।
- हरियाणा राज्य में रहने वाले जिन ग्रामीण व्यक्तियों के पास 50 वर्ग गज जमीन और शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के पास 35 वर्ग गज जमीन होगी केवल उन्हीं व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
डॉक्टर बी आर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
इस योजना में आवेदन करते समय आपको कुछ दस्तावेजों की भी आवश्यकता होगी जिसकी सूची नीचे दी गई है।
- आवेदक व्यक्ति का बीपीएल राशन कार्ड जिस पर मकान मालिक का नाम हो
- आवेदक व्यक्ति का वोटर आईडी कार्ड
- घर के मकान मालिक का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र
- मकान के रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज
- आय प्रमाण पत्र
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक के खुद के नाम का बैंक अकाउंट तथा उसकी पासबुक
- आवेदन कर्ता व्यक्ति की पासपोर्ट साइज फोटो
- यदि आवेदन करता एक विधवा महिला है तो उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए।
- परिवारिक आईडी कार्ड
डॉ भीमराव आवास नवीनीकरण योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए एक बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि आप किस सभी दस्तावेजों पर एक ही व्यक्ति यानी मकान मालिक का नाम होना चाहिए।
हरियाणा अंबेडकर आवास योजना मैं आवेदन प्रक्रिया (Registration Process)
भीमराव अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको नीचे दिए गए विभिन्न चरणों का पालन करना होगा।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र बेहद आसान तरीके से भरा जाएगा जिसके लिए आपको सरल पोर्टल पर जाना होगा।
- इस योजना से संबंधित अंत्योदय सरल पोर्टल का लिंक saralharyana.gov.in पर आपको क्लिक करना होगा।
- मुख्य पृष्ठ पर ही आपको साइन इन हेयर का विकल्प दिखाई देगा जहां पर लॉगइन आईडी और पासवर्ड आपको दर्ज कराना होगा।
- उसके नीचे लिखे कैप्चा कोड को भरकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन सबमिट करना होगा।
- अगर आप उस पोर्टल पर पहली बार गए हैं तो साइन इन हेयर के विकल्प पर नीचे आपको रजिस्टर हेयर का बटन दिखाई देगा उस पर क्लिक करके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं।
- उस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपको अपना पूरा नाम आपके घर का पता आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और खुद से बनाया गया पासवर्ड डालना होगा।
- उसके बाद आपसे आपका राज्य का नाम भी पूछा जाएगा जिसे भरने के बाद नीचे दिए गए क्या आपका कोड को आप भर कर अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं।
- जब आप पोर्टल में खुद को रजिस्टर कर ले तब आप इस योजना का फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
- उसके बाद आपके सामने पे जाएगा जिसमें आपको अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक करना होगा।
- इस पेज पर आपको राइट साइड में एक सर्च बार दिखाई देगा जिस पर आपको हाउसिंग स्कीम फॉर एससी एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स सर्च करना होगा जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऑनलाइन लिंक मिल जाएगा।
- उसके बाद आवेदन पत्र प्राप्त होते ही आपको सही तरीके से उचित जानकारी के साथ अपना आवेदन पत्र भरना होगा।
आवेदन पत्र को भरने के बाद एक बार उसे दोबारा से चेक जरूर कर लें ताकि उसमें कोई भी गलती होने की वजह से आपका रजिस्ट्रेशन रद्द ना हो जाए।
एक बार इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन दर्ज कराने के बाद आप के दस्तावेज एवं अन्य जानकारी के सत्यापन होते ही आपको इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त हो जाएगी। पहले इस योजना में मकान की मरम्मत के लिए सरकार की तरफ से 50 हजार रुपए की घोषणा की गई थी जिसे अभी हाल ही में बढ़ाकर 80000 रुपए कर दिया गया है। हरियाणा राज्य सरकार की तरफ से गरीबों के लिए यह बेहद ही लाभकारी योजना है जिसके अंतर्गत वे अपने घरों की मरम्मत करवा कर अपना जीवन यापन आसान बना सकते हैं।
अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना FAQ
Q- डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य सरकार से प्रत्येक घर की मरम्मत के लिए कितनी राशि प्राप्त होगी?
A- 80000 रुपए
Q- यदि किसी व्यक्ति का घर ग्रामीण क्षेत्र में है तो उसकी कितनी जमीन की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होगी?
A- 50 वर्ग गज
Q- मकान की मरम्मत कराने के लिए मकान कितना पुराना होना चाहिए?
A- 10 साल या उससे अधिक
Q- इस योजना के अंतर्गत किन परिवारों को मकान की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी?
A- अनुसूचित जाति, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, और बीपीएल कार्ड धारक परिवार.
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