हरियाणा दयालु योजना 2023, ऑनलाइन आवेदन, रजिस्ट्रेशन, लाभ, पात्रता, दस्तावेज, अधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर (Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Yojana (DAYALU) Haryana in Hindi) (Online Registration, Apply, Eligibility, Documents, Official Website, Helpline Number)
हरियाणा पहचान पत्र में पंजीकृत और वेरीफाई परिवारों के लोगों की सुध लेते हुए सरकार ने इनके लिए एक बहुत ही कल्याणकारी योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना का नाम सरकार के द्वारा हरियाणा दयालु योजना रखा गया है, जिसे हरियाणा सीएम दयालु योजना भी कहा जाता है। योजना के अंतर्गत मृत्यु के मामले में या फिर स्थाई दिव्यांगता के मामले में परिवार के लोगों को या फिर पीड़ित व्यक्ति को सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। आइए इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं कि हरियाणा दयालु योजना क्या है और हरियाणा सीएम दयालु योजना में आवेदन कैसे करें।
Table of Contents
हरियाणा दयालु योजना 2023 (Haryana Dayalu Yojana in Hindi)
योजना का नाम | हरियाणा दयालु योजना |
कब घोषणा हुई | मार्च, सन 2023 |
राज्य | हरियाणा |
उद्देश्य | आर्थिक सहायता देना |
लाभार्थी | हरियाणा पहचान पत्र के वेरीफाई लोग |
हेल्पलाइन नंबर | जल्द लांच होगा |
हरियाणा सीएम दयालु योजना क्या है (What is Haryana Dayalu Yojana)
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा हरियाणा दयालु योजना की शुरुआत अंत्योदय परिवारों के लिए की गई है. सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डाटा के आधार पर ₹1,80,000 तक की इनकम वाले परिवार के किसी सदस्य की अगर मृत्यु हो जाती है या फिर कोई सदस्य दिव्यांग हो जाता है तो उसे आर्थिक सहायता दी जाएगी। हरियाणा गवर्नमेंट ने इस योजना का सफल संचालन करने की जिम्मेदारी हरियाणा के परिवार सुरक्षा न्यास को समर्पित की है। हरियाणा सरकार का कहना है कि वर्तमान के समय में हरियाणा में जो मौजूदा बीमा योजना चल रही है, उन्हें समेकित करने के लिए, मानकीकृत सुनिश्चित करने के लिए और क्लेम की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए साथ ही लोगों को डायरेक्ट तौर पर फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास को स्थापित करने का काम किया है।
हरियाणा दयालु योजना का उद्देश्य (Objective)
सरकार के द्वारा इस योजना को इस उद्देश्य के साथ चालू किया गया है ताकि योजना के लाभार्थी परिवार में से अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या फिर कोई सदस्य विकलांग हो जाता है तो ऐसी अवस्था में उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके, जिसकी वजह से वह दुख की घड़ी में अधिक निराश ना हो और फिर से सामान जिंदगी जीने के लिए प्रेरित हो। इस योजना के उद्देश्य में सरकार ने सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का भी लक्ष्य रखा हुआ है।
हरियाणा दयालु योजना के लाभ एवं विशेषताएं (Benefit and Features)
- हरियाणा दयालु योजना की शुरुआत करने की घोषणा सरकार के द्वारा साल 2023 में मार्च के महीने में 17 तारीख को की गई थी।
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार को 1 से 2 लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- योजना के पात्र लोगों में से अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है या फिर कोई व्यक्ति दिव्यांग हो जाता है तो ऐसी अवस्था में योजना का फायदा मिलेगा।
- सरकार ने योजना के सफल संचालन के लिए हरियाणा न्यास को भी स्थापित करने की घोषणा की है और जल्द ही इस पर काम चालू हो जाएगा।
- योजना का फायदा पाने के लिए लाभार्थी व्यक्ति को इमरजेंसी या फिर प्राकृतिक मौत के मामले में अथवा परमानेंट दिव्यांगता के मामले में 3 महीने के अंदर ही ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा एप्लीकेशन देना होगा।
- मृत्यु की अवस्था में परिवार के मुखिया के बैंक अकाउंट में और स्थाई दिव्यांगता के मामले में दिव्यांग लाभार्थी को परिवार पहचान पत्र डेटाबेस में एंटर किए गए बैंक अकाउंट में सहायता राशि भेजी जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत अलग-अलग आयु वर्ग के हिसाब से फायदा दिया जाएगा।
- योजना में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत मिलने वाली ₹2,00,000 की राशि भी शामिल है।
हरियाणा दयालु योजना में पात्रता (Eligibility)
- इस योजना का लाभ हरियाणा के मूल निवासी परिवार को दिया जाना हैं.
- इस योजना का लाभ पाने के लिए अंत्योदय परिवार के लोग ही पात्र होंगे.
- सरकार के द्वारा योजना के तहत ऐसे लोगों को फायदा दिया जाएगा जिनकी सालाना इनकम परिवार पहचान पत्र में 1,80,000 के आसपास तक है।
- इस योजना का लाभ 5 से 60 साल तक की उम्र के लोगों के लिये है.
हरियाणा सीएम दयालु योजना में दस्तावेज (Documents)
- आधार कार्ड की फोटोकॉपी
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्रमृत्यु प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- फोन नंबर
- ईमेल आईडी
- पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो
- परिवार पहचान पत्र की फोटो
हरियाणा सीएम दयालु योजना में ऑनलाइन आवेदन (Online Apply)
हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा 17 मार्च साल 2023 में इस योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। इस प्रकार से योजना को शुरू हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। इसलिए सरकार के द्वारा योजना में कैसे आवेदन किया जा सकता है, इसके बारे में कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक बाहर नहीं निकाला गया है। इस प्रकार से अभी हम आपको योजना में आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बता पाने में असमर्थ है। जैसे ही आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी हमें प्राप्त होती है, वैसे ही जानकारी को इसी आर्टिकल में शामिल किया जाएगा, ताकि आप योजना में आवेदन कर सके और योजना के लाभार्थी बनकर योजना का फायदा प्राप्त करें।
सीएम दयालु योजना हेल्पलाइन नंबर (Helpline Number)
अभी तक सरकार ने योजना का कोई भी हेल्पलाइन नंबर भी जारी नहीं किया। जैसे ही हेल्पलाइन नंबर जारी होता है वैसे ही इसी आर्टिकल में योजना का टोल फ्री नंबर अपडेट किया जाएगा, ताकि आप टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकें।
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FAQ
Q : मुख्यमंत्री दयालु योजना की शुरुआत कौन से राज्य में हुई?
Ans : हरियाणा
Q : दयालु योजना की शुरुआत किसने की?
Ans : मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर
Q : दयालु योजना में आवेदन कैसे करें?
Ans : जल्द ही प्रक्रिया बताई जाएगी।
Q : दयालु योजना में कौन से लोगों को कवर किया गया है?
Ans : पहचान पत्र में सत्यापित परिवारों को
Q : दयालु योजना में इनकम लिमिट कितनी है?
Ans : 180000 सालाना
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