(स्टेटस) विकलांग पेंशन योजना सूची Viklang Pension Yojana 2023 List In Hindi

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भारत देश की सरकार देश के दिव्यांग वर्ग को हर महीने पेंशन देती है. यह पेंशन उन्हें इसलिए दी जाती है ताकि विकलांग लोग अपने पैरों पर खड़े होकर स्वाभिमानी बन सकें, उन्हें किसी पर निर्भर न होना पड़े. देश में कई लोग दिव्यांग है, कुछ तो जन्म से विकलांग है तो कुछ दुर्घटना या किसी और अन्य वजह से विकलांग हो गए है. विकलांग (handicapped, disable) वे होते है, जिनके शरीर के कुछ अंग पूरी तरह से ख़राब हो जाते है, वे अपाहिज हो जाते है. सरकार 40% से उपर वालों को पेंशन सुविधा देती है ताकि वे अपना जीवनयापन अच्छे से कर सकें. दिव्यांग इस पेंशन योजना का फायदा कैसे उठा सकते है, आवेदन प्रक्रिया क्या है, यह सभी जानकारी यहाँ आपको दी जा रही है, आर्टिकल को ध्यानपूर्वक अंत तक पढ़ें.

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Table of Contents

दिव्यांग पेंशन योजना जानकारी viklang pension yojana

नाम

दिव्यांग पेंशन योजना

किसने शुरू की

भारत सरकार

उद्देश्य

दिव्यांग वर्ग की आर्थिक सहायता

पेंशन अमाउंट

500 रूपए

लाभार्थी

दिव्यांग/विकलांग

प्रधानमंत्री पेंशन योजना : सरकार वृद्धों को सुरक्षित जीवन के लिए दे रही है स्पेशल पेंशन योजना, आप भी उठायें लाभ

विकलांग पेंशन योजना उद्देश्य viklang pension Yojana–

अगर कोई विकलांग हो जाये तो उसे किसी पर निर्भर रहना पड़ता है, अपने पर्सनल के काम के साथ-साथ, अगर वो कुछ काम न करे तो आर्थिक रूप से भी उसे किसी और पर निर्भर होना पड़ता है. सरकार विकलांग वर्ग को आर्थिक रूप से मजबूती और निर्भरता देने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की है. विकलांग की आर्थिक सहायता करने से वो अपना खर्चा खुद उठा सकेंगें, उन्हें किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा. सरकार दिव्यांग के लिए हर क्षेत्र में कुछ आरक्षित सीट भी रखती है, ताकि वे अपनी योग्यता के साथ नौकरी प्राप्त कर सकें.

दिव्यांग पेंशन योजना अमाउंट viklang pension Yojana amount–

दिव्यांग पेंशन योजना को केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर चलाती है. यह योजना देश के हर राज्य में चलती है. केंद्र सरकार सभी राज्यों में अपनी तरफ से दिव्यांग को 100 रूपए देती है, बाकि की राशी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है. राज्य सरकार भी अधिकतम 400 रूपए ही दे सकती है. इस वजह से हम देश सकते है भारत के कई राज्यों में दिव्यांग पेंशन अमाउंट अलग-अलग होते है. कुछ जगह 300 तो कुछ जगह 400 रूपए पेंशन राशी हर माह दिव्यांग को दी जाती है. लेकिन देश के ज्यादातर प्रदेश दिव्यांगों  को 500 रूपए पेंशन के रूप में हर माह देते है.

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दिव्यांग पेंशन योजना कब मिलती है –

राज्य सरकार अपनी सुविधा के अनुसार यह तय करती है पेंशन हर तीन महीने में देनी है या हर 6 महीने में देनी है. हर राज्य का यह देने का सिस्टम अलग-अलग होता है.

विकलांग पेंशन योजना कैसे मिलती है –

दिव्यांग पेंशन योजना की राशी लाभार्थी के खाते में सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर के द्वारा खाते में डाली जाती है. इसके लिए लाभार्थी को आवेदन करते समय अपने बैंक की सही जानकारी देना अनिवार्य है. यह पेंशन राशी हर तीन महीने या छः महीने में आवेदक के खाते में आती रहती है, इसके लिए हर बार आवेदन करने की आवश्कता नहीं होती है. लेकिन मृत्यु के बाद इस खाते को बंद कराना अनिवार्य होता है, अगर किसी ने धोखाधड़ी की और खाता बंद नहीं कराया तो उस पर कानूनी कार्यवाही हो जाती है. देश के कुछ राज्य ऐसे भी है जहाँ डायरेक्ट बैंक ट्रान्सफर की सुविधा अभी भी नहीं है, वहां पेंशन लेने के लिए लोग बैंक या पोस्ट ऑफिस में लाइन लगते है. आज कोरोना काल में यह बहुत असुरक्षित है.

आप अगर घर पर ही अपनी पेंशन राशी चाहते है तो आप बैंक सखी को बुक करके उसके द्वारा घर पर सुविधा प्राप्त कर सकते है.

दिव्यांग/विकलांग पेंशन योजना पात्रता viklang pension Yojana eligibility–

वैसे तो विकलांग पेंशन योजना सिर्फ विकलागों के लिए है, लेकिन इस लाभ हर विकलांग को नहीं मिलता है. सरकार ने इसके लिए कुछ पात्रता मापदंड तय किये है, जो इसको पूरा करता है, वही इस योजना का लाभ ले सकता है. चलिए जानते है क्या है पात्रता –

आयु –

दिव्यांग पेंशन का लाभ सिर्फ उन्हें ही दिया जाता है, जो नाबालिग मतलब 18 वर्ष का हो चूका है, और अधिकतम 59 वर्ष के विकलांग इसका लाभ ले सकते है. 60 के उपर वृद्धजन इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते है. यह योजना सिर्फ विकलांग युवा वर्ग के लिए है.

मूल निवासी –

आप जिस भी प्रदेश में रहते है वहां के मूल निवासी होना अनिवार्य है. मतलब अगर आप यूपी में रहते है और दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते है तो आपके पास वहां का मूल निवासी पत्र होना चाहिए.

विकलांगता –

जो भी आवेदक दिव्यांग पेंशन का लाभ लेना चाहता है वो ध्यान रखे कि उसके शरीर में कम से कम 40% विकलांगता हो. इसके कम डिसेबिलिटी वाले दिव्यांग आवेदन कर लाभ नहीं उठा सकते है.

और किसी पेंशन योजना का लाभ न ले रहे हो –

दिव्यांग पेंशन का लाभ लेने वाले आवेदक ध्यान रखें की, अगर आप किसी और पेंशन योजना जैसे, विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन या कोई और अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ ले रहे है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. आपके द्वारा जमा किये गए दस्तावेज की पूरी जांच पड़ताल होगी, अगर आपके दस्तावेज सही है और आप योग्य है तो ही योजना का लाभ मिलेगा.

आय पात्रता –

आवेदक के परिवार की वार्षिक आय भी देखि जाएगी. यह शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की अलग-अलग मापदंड से देखी जाएगी. इसकी जानकारी आप अधिकारीयों से ले सकते है.

दिव्यांग/विकलांग पेंशन योजना जरुरी दस्तावेज–

अगर कोई दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसे कुछ जरुरी दस्तावेज जमा करना होगा. ये दस्तावेज की लिस्ट नीचे आपको बताई जा रही है –

आधार कार्ड –

आवेदक को अपना खुद का आधार कार्ड की प्रति फॉर्म के साथ जमा करनी पड़ेगी. आप ओरिजिनल भी रखे, अधिकारी कई बार ओरिजिनल भी मांग लेते है.

बैंक जानकारी –

जिन राज्यों में पेंशन की राशी सीधे खाते में आती है, वहां के आवेदक को अपनी बैंक की जानकारी फॉर्म में डालनी होगी. बैंक खाता नंबर, आईऍफ़एससी कोड सभी की जानकारी सही सही और स्पष्ट रूप से लिखें. एक बार अगर बैंक खाता जानकारी गलत चली गई तो उसे पैसा आपके खाता में नहीं आ पायेगा और फिर इसे ठीक कराना भी बहुत मुश्किल होता है.

विकलांग प्रमाण पत्र –

आपकी विकलांगता को प्रूफ करने वाला डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको फॉर्म के साथ लगाना अनिवार्य है. इसके द्वारा ही प्रूफ होगा कि आप कितने प्रतिशत विकलांग है.

मूल निवासी पत्र –

आवेदक के पास उसका मूल निवासी पत्र भी होना अनिवार्य है, जिस राज्य/शहर का वो है वहां का मूल निवासी पत्र होना अनिवार्य है.

गरीबी रेखा कार्ड –

अगर आपके पास गरीबी रेखा कार्ड है तो उसे भी फॉर्म के साथ संलग्न करें.

जन्म प्रमाण पत्र

जन्म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है क्योंकि इस प्रमाण पत्र के जरिए लाभार्थी यह प्रूफ करता है कि उसकी आयु कितनी है साथी वह किस राज्य का मूल निवासी है इसका प्रमाण भी जन्म प्रमाण पत्र के जरिए सरकार को दिया जाता है।

आय प्रमाणपत्र

आय प्रमाण पत्र लगाना भी अनिवार्य है क्योंकि यह योजना राज्य के गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई है इसीलिए आय का ब्यौरा देना भी अनिवार्य है ताकि लाभार्थी लाभार्थी सूची में नाम दर्ज कराने योग्य है या नहीं इस बात की पुष्टि की जा सके।

पासपोर्ट साइज़ फोटो

किसी भी तरह की योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को अपने पासपोर्ट साइज फोटो देना जरूरी है ताकि योजना का लाभ उचित लाभार्थी को ही मिल सके और इसमें किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचा जा सके।

वोटर आईडी कार्ड

वोटर आईडी प्रमाण पत्र किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र है जिसे किसी भी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए संलग्न करना अनिवार्य है इसीलिए वोटर आईडी प्रूफ हमेशा अपने साथ रखें।

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दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें viklang pension Yojana form–

आवेदक विकलांग पेंशन का लाभ लेने के लिए अपने राज्य के आधिकारिक पोर्टल में जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते है. देश के हर राज्य में अलग-अलग पेंसन पोर्टल बनाये गए है. ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते है इसकी प्रक्रिया हम आपको नीचे बता रहे है –

  • जिस भी राज्य के आप रहने वाले है वहां के दिव्यांग को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की आधिकारिक साईट में जाना होगा. यह हर राज्य की अलग अलग है. आप जिस राज्य के है वही की साईट में आवेदन करें.
  • होम पेज पर ही आपको ऑनलाइन अप्लाई की लिंक दिखाई देगी, जिस पर क्लिक करके आपको एक फॉर्म मिलेगा.
  • फॉर्म खुलने पर आपको अपनी सारी पर्सनल जानकारी को सही सही भरना होगा.
  • फॉर्म में जानकारी भरने के बाद, दस्तावेज की लिस्ट लिखी होगी जो आपको ऑनलाइन अपलोड करनी होगी. आप पहले से ही सभी दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी बनवाकर सेव कर लें.
  • अब सभी जरुरी दस्तावेज को अपलोड करें. अपलोड करने के बाद अपनी जानकारी को एक बार और चेक कर लें, सभी ठीक है तो उसे सबमिट कर दें.
  • सबमिट करने के बाद अधिकारी आपके फॉर्म एवं दस्तावेज की बारीकी से जांच पड़ताल करेंगे, ताकि किसी अयोग्य को इसका लाभ न मिल जाये.
  • फॉर्म एक्सेप्ट हो जाने के बाद मोबाइल में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी. फिर सरकार द्वारा सीधे आपके खाते में पेंशन समय-समय पर डलनी शुरू हो जाएगी.
  • आपके खाते में पेंशन आई है कि इसकी जांच के लिए आप बार-बार बैंक के चक्कर न लगायें. आप अपने बैंक खाते में इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सेवा को शुरू करवा लें, जिसके बाद आप आसानी से घर बैठे-बैठे ही देख सकेंगें की आपके खाते में पैसे आये की नहीं.

दिव्यांग पेंशन योजना सूची viklang pension Yojana list –

दिव्यांग पेंशन योजना में आपने आवेदन कर दिया है, फिर अगर अपना आप नाम ऑनलाइन लिस्ट में चेक करना चाहते है तो आधिकारीक साईट में जाकर आप ऑनलाइन इसे चेक कर सकते है. आपका फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद अधिकारी ऑनलाइन लिस्ट में आपका नाम अपलोड कर देंगें.

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Viklang pension list 2021

1विकलांग पेंशन लिस्ट उत्तर प्रदेश 
2महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना आवेदन
3विकलांग पेंशन लिस्ट मध्यप्रदेश
4विकलांग पेंशन लिस्ट बिहार

विकलांग पेंशन योजना पोर्टल लिस्ट (प्रधानमंत्री विकलांग योजना )

नीचे हम आपको देश के सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल की लिंक दे रहे है, ताकि आप जिस भी प्रदेश के है, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके सीधे अपने राज्य के पोर्टल में पहुँच जायेंगे और सीधे आवेदन कर सकेंगें.

आप जिस भी प्रदेश के आप है, उपर दी गई लिंक में जाकर आप ऑनलाइन सीधे आवेदन कर सकेंगें. आपको लिंक के लिए यहाँ भटने की जरुरत नहीं है, आपको हम यहाँ ही सारी जानकारी दे रहे है.

विकलांग पेंशन कैसे चेक करें

विकलांग पेंशन योजना का स्टेटस चेक करने के लिए लाभार्थी अपने-अपने राज्य की विकलांग वेबसाइट के जरिए लॉगिन करके पता कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक स्टेटस को जरिए भी पेंशन की स्थिति पता की जा सकती है। बैंक से संबंधित सभी जानकारी लाभार्थी को उनके मोबाइल पर प्राप्त हो सकती है इसके लिए लाभार्थी के पास बैंक का टोल फ्री नंबर होना आवश्यक है इसके अलावा बैंक की आधिकारिक एंड्राइड ऐप के जरिए भी अकाउंट की स्थिति पता की जा सकती है जिससे यह जानकारी हासिल होती है कि आपके खाते में सरकार द्वारा पेंशन की राशि भेजी गई है या नहीं।

FAQ –

Q.दिव्यांग पेंशन योजना की लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें?

Ans ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा नाम चेक कर सकते है.

Q. दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत कितना अमाउंट मिलता है?

Ans 500 रूपए हर महीने

Q. दिव्यांग पेंशन योजना कैसे मिलती है?

Ans. सरकार डायरेक्ट बैंक में पैसे ट्रान्सफर करती है.

क्या सभी विकलांग इस पेंशन योजना का लाभ उठा सकते है?

Ans. नहीं, 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले ही इसका लाभ उठा सकते है.

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