मध्यप्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना 2023, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पात्रता, दस्तावेज, आवेदन, अधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर, लाभार्थी (MP Berojgari Bhatta Yojana in Hindi, Online Registration, Form, Eligibility, Toll free Number, Documents) [अप्लाई ऑनलाइन फार्म, योग्यता, पंजीयन]
हमारे देश में चुनाव आने के पहले चाहे कोई भी पार्टी हो वह अपना एक वचन पत्र पेश करती हैं. इसमें वह जनता से यह वादा करती है कि यदि उनकी सरकार आती है तो वे उनके एवं देश के हित के लिए क्या – क्या कार्य करेंगे. ऐसे ही मध्यप्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने उनकी सरकार के आने से पहले चुनाव के दौरान राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए यह वादा किया गया था, कि जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक उन्हें बेरोजगारी भत्ता स्वरुप मासिक तौर पर कुछ वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी. किन्तु चुनाव के कुछ महीने बीत जाने के बाद भी अब तब बेरोजगारी भत्ता योजना को प्रदेश में लागू नहीं किया गया है. इस योजना की घोषणा करते हुए कांग्रेस सरकार ने योजना की क्या – क्या विशेषताएं बताई थी, यह जानकारी हम आपको इस लेख के माध्यम से देने जा रहे हैं.
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मध्यप्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना 2023
योजना का नाम | मध्यप्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना |
लांच तारीख़ | सन 2020 |
लांच की गई | मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री जी द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के बेरोजगार युवा |
लाभ | आर्थिक मदद |
टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर | 18005727751 एवं 07556615100 |
अधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
मध्यप्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना विशेषताएं (Key Features)
योजना का उद्देश्य :-
इस योजना को राज्य सरकार द्वारा शुरू करने के मुख्य उद्देश्य यही है कि राज्य में बेरोजगारी की समस्या से निवारण हो और बेरोजगारों को रोजगार ढूंढने में सहायता हो.
बेरोजगार युवाओं को सहायता :-
इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य के ऐसे बेरोजगार युवाओं को सहायता देना चाहती थी, जोकि गरीब है, और पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में यहां – वहां भटक रहे हैं.
वित्तीय सहायता :-
इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने लाभार्थी बेरोजगारों को 1500 रूपये देने का फैसला किया था लेकिन फिर उसे बढ़कर 3500 कर दिया गया है, एवं विकलांग लोगों के लिए यह 4000 रूपये किया गया है.
लाभ की अवधि :-
जब आप इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते हैं तो आपको इस योजना का लाभ केवल 1 महीने के लिए ही मिलता है. लेकिन यदि आप इसे बढ़वाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रोजगार ऑफिस में जानकर सम्पर्क करना होगा. इस योजना का लाभ उठाने की अधिकतम अवधि 3 साल निर्धारित की गई है.
बुनियादी आय का साधन :-
इस योजना को शुरू कर राज्य सरकार राज्य के बेरोजगार युवाओं को उनकी बुनियानी आय का साधन प्रदान करना चाहती है. क्योंकि राज्य में ऐसे कई सारे युवा है जिनके पास आय का कोई साधन नहीं होता है. और नौकरी ना मिल पाने की वजह से वे अपनी आजीविका चलाने में भी असमर्थ हो रहे हैं.
बैंक खाते में सहायता :-
इस योजना में दी जाने वाली राशि जोकि बेरोजगारी भत्ता है, वह लाभार्थियों को उनके नाम से जो बैंक में खाता हैं उसमें जमा करने के बारे में कहा गया था.
मध्यप्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना पात्रता (Eligibility)
यह योजना अब तक लागू नहीं की गई है. किन्तु जब यह योजना लागू होगी तो इसमें निम्न पात्रता मापदंड निर्धारित किये जा सकते है.
मध्यप्रदेश के बेरोजगार युवा :-
इस योजना में मध्यप्रदेश की सीमा के अंदर रहने वाले मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे निवासी जो एक बेरोजगार युवा हैं, उनको ही इसका लाभ दिया जायेगा.
आयु सीमा :-
इस योजना में ऐसे बेरोजगार युवा जिनकी आयु 20 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए है उन्हें इसमें शामिल किया जायेगा.
शैक्षणिक योग्यता :-
ऐसे युवा जिन्होंने कम से कम 12 वीं कक्षा या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो और नौकरी की तलाश में है उन्हें लाभ दिया जायेगा.
आय सीमा :-
इस योजना में ऐसे युवाओं को शामिल किया जायेगा, जिनके परिवार की सालाना कुल आय सीमा 3 लाख रूपये से कम है.
मध्यप्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना आवश्यक दस्तावेज (Documents)
इस योजना के शुरू होने के बाद इसका लाभ उठाने के लिए आवेदकों को इसमें आवेदन करना होगा. उस दौरान उन्हें कुछ आवश्यक दस्तावेज जैसे उनका आधार कार्ड, मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, 12 वीं कक्षा की अंकसूची या यदि वह ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसका प्रमाण, यदि वह विकलांग है तो विकलांगता का प्रमाण, रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड नाम की स्लिप या कार्ड एवं बैंक की जानकारी आदि की आवश्यकता पड़ सकती है.
मध्यप्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना अधिकारिक वेबसाइट
इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदकों को मध्यप्रदेश रोजगार पोर्टल पर जाना होता है. यह इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट है. इसके माध्यम से आप इस योजना में आवेदन करने में सक्षम होंगे और आपको लाभ मिल सकेगा.
मध्यप्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना आवेदन (How to Apply
- सबसे पहले लाभार्थियों को इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, यह एमपी रोजगार पोर्टल है.
- इस पोर्टल के होमपेज में पहुंचने के बाद यहाँ नीचे आपको 2 विकल्प मिलेंगे एक एम्प्लायर के रूप में रजिस्ट्रेशन एवं एक जॉब सीकर के रूप में रजिस्ट्रेशन. आपको उनमें से ‘जॉब सीकर के रूप में रजिस्ट्रेशन’ वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद अगले पेज में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा जिसे आपको सभी सही जानकारी के साथ भरना होगा साथ ही जो दस्तावेज मांगे जायेंगे उसे भी अटैच करके ‘प्रोसीड बटन’ पर क्लिक करना होगा.
- इस प्रकार से आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जायेगा जिससे आप लॉग इन कर सकते हैं.
मध्यप्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना हेल्पलाइन नंबर
इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट में जाने के बाद आपको कांटेक्ट अस करके विकल्प मिलेगा जिसमें क्लिक करने से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी. इसके अलावा आप टोल फ्री नंबर 18005727751 एवं 07556615100 पर कॉल कर सकते हैं. या फिर ईमेल आईडी helpdesk.mprojgar@mp.gov.in पर ईमेल भी भेज सकते हैं.
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