मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड 2023, ऑनलाइन फॉर्म, पात्रता, 50% सब्सिडी (Ekal Mahila Swarojgar Yojana)

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड 2023, ऑनलाइन फॉर्म, पात्रता, 50% सब्सिडी, आवेदन, लाभ, जानें योजना के बारे में, दस्तावेज, अधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर (Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana Uttarakhand in Hindi) (Beneficiary, Online Form, Apply, Subsidy, Benefit, Documents, Eligibility, Helpline Number)

उत्तराखंड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने एक कल्याणकारी योजना शुरू की है। इस योजना का नाम सरकार ने उत्तराखंड मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना रखा है। योजना के अंतर्गत उत्तराखंड की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं और योजना की लाभार्थी बनकर 50 पर्सेंट का अनुदान प्राप्त कर सकती हैं। आइए इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं कि आखिर सीएम एकल महिला स्वरोजगार योजना क्या है और सीएम एकल महिला स्वरोजगार योजना में आवेदन कैसे करें।

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मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड 2023 (Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana in Hindi)

योजना का नाम  मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना
किसने शुरू की   मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा
लाभार्थी   राज्य की एकल महिलाएं
उद्देश्य   महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना
अनुदान राशि50 प्रतिशत
राज्यउत्तराखंड
कब लांच हुईमार्च, 2023 में
आवेदन प्रक्रिया  अभी उपलब्ध नहीं
हेल्पलाइन नंबरजल्द लांच होगा

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना क्या है (What is Ekal Mahila Swarojgar Yojana)

चीफ मिनिस्टर एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड राज्य में चल रही है। इस योजना को शुरू करने की घोषणा उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा की गई है। योजना खासतौर पर उत्तराखंड राज्य की ऐसी महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है, जो अपना खुद का कोई बिजनेस चालू करना चाहती हैं। क्योंकि योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा ऐसी महिलाओं को तकरीबन 50 पर्सेंट तक का अनुदान तक दिया जाएगा जो महिला ₹100000 का प्रोजेक्ट लगाने पर विचार कर रही होंगी। योजना की वजह से महिलाओं को अपना खुद का बिजनेस स्थापित करने में काफी सहायता प्राप्त होगी। योजना के अंतर्गत मुख्य तौर पर सरकार ऐसी महिलाओं को प्राथमिकता देगी जो विधवा, तलाकशुदा, किन्नर या फिर किसी अपराध या फिर एसिड हमले से पीड़ित हैं।

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का उद्देश्य (Objective)

हमारे देश में ऐसी कई महिलाएं हैं जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है परंतु अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं होते हैं। ऐसी महिलाओं के लिए ही सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को उत्तराखंड राज्य में चालू किया है। योजना के अंतर्गत 45 साल तक की उम्र की महिलाओं को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है। योजना के तहत खुद का स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सरकार महिलाओं को 50% की सब्सिडी प्रदान करेगी। इस प्रकार से महिलाएं स्वरोजगार चालू करके अपने पैरों पर खड़ा हो सकेंगी और आत्मनिर्भर बन सकेंगी। इससे समाज में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी और महिलाओं को किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं होगी।

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना में शामिल व्यवसाय (Including Business)

  • कृषि
  • बागवानी
  • भेड़ बकरी पालन
  • कुकुट पालन
  • पशुपालन
  • मत्स्य पालन
  • औघानिकी
  • फल व खाघ प्रसंस्करण

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के लाभ एवं विशेषताएं (Benefit and Features)

  • उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इस योजना को खासतौर पर महिलाओं के लिए शुरू किया गया है।
  • योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा सभी समुदायों की महिलाओं को ₹100000 के बजट पर 50 पर्सेंट का अनुदान दिया जाएगा।
  • जो महिलाएं उत्तराखंड की है और उत्तराखंड में अपना रोजगार चालू करना चाहती है उनके लिए यह योजना बहुत ही फायदेमंद साबित होगी।
  • योजना के अंतर्गत जो आर्थिक सहायता होगी, वह डायरेक्ट महिलाओं को उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए हासिल होगी।
  • उत्तराखंड राज्य के सभी समुदाय और जाति की महिलाएं योजना में आवेदन करने के लिए पात्र होंगी।
  • योजना की वजह से महिलाओं को अपना रोजगार चालू करने के लिए ज्यादा समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
  • योजना का फायदा प्राप्त करने की वजह से महिलाएं अब आत्मनिर्भर बन सकेंगी।

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना में पात्रता (Eligibility)

  • योजना में सिर्फ उत्तराखंड की मूल निवासी महिला ही आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
  • आवेदन करने वाली महिला की उम्र कम से कम 25 साल और अधिकतम 45 साल तक होनी चाहिए।
  • योजना के लिए विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, किन्नर और एसिड अथवा किसी अपराध से पीड़ित महिला पात्र होंगी।
  • वही महिला योजना के लिए पात्र होंगी, जिनके परिवार की सालाना इनकम ₹72000 से ज्यादा नहीं होगी।
  • किसी एनजीओ में या फिर गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट नौकरी करने वाली महिला योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना में दस्तावेज (Documents)

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना में आवेदन (Online Apply)

सरकार के द्वारा हाल ही में इस योजना को शुरू किया गया है। इसीलिए अभी तक सरकार ने योजना में किस प्रकार से आवेदन किया जा सकता है, इससे संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी को बाहर नहीं निकाला है। इसीलिए अगर आप योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अभी थोड़े समय तक इंतजार करना होगा। जैसे ही सरकार के द्वारा योजना में आवेदन की प्रक्रिया जारी की जाती है, वैसे ही जानकारियों को आर्टिकल में शामिल किया जाएगा ताकि आप योजना में आवेदन कर सकें।

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना हेल्पलाइन नंबर (Helpline Number)

हमने आपको उपरोक्त योजना के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। इसके बावजूद अगर आप इस योजना के बारे में अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप योजना के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हालांकि सरकार ने अभी हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं किया है। जैसे ही सरकार हेल्पलाइन नंबर जारी करती है, वैसे ही हेल्पलाइन नंबर को इसी आर्टिकल में अपडेट किया जाएगा, ताकि आप योजना के नंबर पर संपर्क कर सकें।

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अधिकारिक वेबसाइटजल्द ही

FAQ

Q : मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना कौन से राज्य में शुरू होने वाली है?

Ans : उत्तराखंड

Q : उत्तराखंड एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत अनुदान की राशि कितनी है?

Ans : 50 परसेंट

Q : उत्तराखंड एकल महिला स्वरोजगार योजना में आवेदन कैसे करें?

Ans : जल्द आवेदन की प्रक्रिया जारी की जाएगी।

Q : उत्तराखंड एकल महिला स्वरोजगार योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है?

Ans : जल्द जारी होगा।

Q : उत्तराखंड एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत किसने की?

Ans : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

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