डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना राजस्थान 2023 (ऑनलाइन आवेदन फॉर्म PDF) (Rajasthan Inter – Caste Marriage Incentive Scheme in Hindi Benefits) [Online Application Form Download, Incentive, Eligibility, Documents, Name Status List, How to Apply]
आज की पीढ़ी और पहले की पीढ़ी में बहुत फर्क हो गया है. आज की पीढ़ी अपने अनुसार जीवन जीना चाहती हैं. इसलिए आज के समय में युवा अंतरजातीय विवाह भी कर रहे हैं. लेकिन उनके माता – पिता पहले की पीढ़ी के होने की वजह से वे यह स्वीकार नहीं कर पाते है और फिर उन युवाओं को अपना घर छोड़ कर अलग रहना पड़ता है. ऐसे में उन्हें अपने विवाहित जीवन के साथ जीवन जीने में कठिनाई न हो, इसके लिए राजस्थान राज्य सरकार ने उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने का फैसला करते हुए एक योजना की शुरुआत की है. ताकि वे अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित कर सकें. इस डॉ. सविताबेन अम्बेडकर विवाह प्रोत्साहन योजना से संबंधित सभी दिशा निर्देश नीचे दिए गए हैं.
Table of Contents
राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
क्र. म. | योजना की जानकारी बिंदु | योजना की जानकारी |
1. | योजना का नाम | राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना |
2. | योजना का अन्य नाम | डॉ. सविताबेन अम्बेडकर विवाह प्रोत्साहन योजना |
3. | योजना का लांच | सन 2013 में |
4. | योजना की शुरुआत | सन 2017 में |
5. | योजना के लाभार्थी | राज्य के अंतरजातीय विवाह करने वाले लोग |
6. | संबंधित विभाग | सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग |
7. | अधिकारिक वेबसाइट | https://sjms.rajasthan.gov.in/sjms/Login.aspx |
राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की विशेषताएं (Rajasthan Inter – Caste Marriage Incentive Scheme Features)
- अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा :- इस योजना को शुरू कर सरकार चाहती हैं कि राज्य में अलग – अलग जाति के युवा एवं युवती यदि विवाह करना चाहते हैं, तो उन्हें इसके लिए बढ़ावा मिले. और जातियों के बीच में हो रहे अंतर के कारण होने वाले भेदभाव को भी ख़त्म किया जा सके. दरअसल समाज ने इस तरह की प्रथा के लिए कुछ नियम बनाएं थे, जिसे सरकार इस योजना के माध्यम से तोड़ना चाहती है, ताकि लोग अपना जीवन आज के अनुसार जी सकें.
- समाज में एकता लाना :- इस योजना के शुरू होने से समाज में जातियों के बीच की दूरी को कम किया गया है, जिससे समाज में एकता लाई जा सके. और समाज की पुरानी कुरीतियों को खत्म किया जा सके.
- वित्तीय सहायता :- राज्य के लोग जो अंतरजातीय विवाह करते हैं तो उनके दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए राज्य सरकार ने उन्हें 5 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का फैसला किया है.
- संयुक्त बैंक खाता :- इस योजना के अंतर्गत लड़के एवं लड़की के शादी कर लेने के बाद उनका बैंक में एक संयुक्त खाता खोला जायेगा. ताकि इस योजना में दी जाने वाली सहायता राशि उनके इसी संयुक्त बैंक खाते में जमा की जा सके.
- वित्तीय सहायता राशि का वितरण :- इस योजना में दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि को 2 प्रकार से वितरित किया जायेगा. पहला उनके संयुक्त बैंक खाते में 8 साल के लिए 2.5 लाख रूपये का फिक्स्ड डिपाजिट होगा और बाकी के 2.5 लाख रूपये उन्हें उनके दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीजों को खरीदने एवं बेहतर जीवन शैली के खर्च के लिए दिए जायेंगे. हालाँकि वे इसका इस्तेमाल अपने लिए एक घर खरीदने या बनवाने में भी कर सकते हैं.
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में पात्र लोग (Rajasthan Inter – Caste Marriage Incentive Scheme Eligible Candidates)
- राजस्थान का रहने वाला :- जो व्यक्ति इस योजना का हिस्सा बनना चाहते हैं उनके लिए यह आवश्यक हैं कि वे दोनों युवा एवं युवती राजस्थान के रहने वाले हो.
- उम्र सीमा :- जो व्यक्ति या जोड़ा इस योजना के लिए आवेदन कर लाभ प्राप्त करना चाहता है उनमें युवक की उम्र न्यूनतम 21 और युवती की उम्र न्यूनतम 18 होनी चाहिए और दोनों की उम्र अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए. इससे ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति इस योजना के पात्र नहीं होंगे.
- पहली शादी करने वाले व्यक्ति :- इस योजना के लाभार्थी वे लोग होंगे जिन्होंने पहली बार शादी की हैं, फिर से दोबारा शादी करने वाले लोगों को इस योजना में योग्य नहीं समझा जायेगा.
- शादी के 1 साल के अंदर आवेदन :- इस योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति वह होना चाहिए, जिसने हालही में या पिछले 1 साल में शादी की हो.
- आय सीमा :- इस योजना में आवेदन करने वाले युवक एवं युवती दोनों की सालाना आय 2.5 लाख रूपये से ज्यादा न होने पर ही वे आवेदन करने के लिए मान्य होंगे.
- अपराधिक मामला :- यदि शादी करने वाले जोड़े में से कोई व्यक्ति किसी अपराधिक मामले से जुड़ा होता हैं, तो उन्हें भी इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है.
राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज (Rajasthan Inter – Caste Marriage Incentive Scheme Required Documents)
- शादी का प्रमाण पत्र :- यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस योजना का लाभ विवाहित जोड़े को ही दिया जाये, इसके लिए आवेदकों को अपने शादी के प्रमाण पत्र की कॉपी जमा करनी होगी.
- आधार कार्ड :- आवेदन करने वाले युवक एवं युवती दोनों के पास उनका आधार कार्ड होना आवश्यक हैं क्योंकि इसका उपयोग आवेदन के दौरान हो सकता है.
- वोटर आईडी कार्ड :- युवक एवं युवती की पहचान के लिए जरूरी हैं कि वे अपने वोटर आईडी कार्ड की कॉपी भी अपने साथ रखें.
- जाति प्रमाण पत्र :- इस योजना में मुख्य रूप से गरीबों एवं निम्न जाति के लोगों यानि पिछड़े वर्ग के लोगों को लाभ प्रदान किया जायेगा. तो आवेदक अपना जाति प्रमाण पत्र भी आवेदन फॉर्म के साथ अटैच अवश्य करें.
- जन्म प्रमाण पत्र :- आयु के निर्धारण के लिए यह आवश्यक हैं कि आवेदन करने वाले युवक एवं युवती दोनों के पास उनका जन्म प्रमाण पत्र हो.
- आय प्रमाण पत्र :- युवक एवं युवती जब शादी के बाद अलग से रहते हैं, तब उनकी आय का साधन क्या हैं और उनकी आय कितनी हैं, यह दर्शाने के लिए उन्हें अपना आय का प्रमाण देना होगा.
- पैन कार्ड :- चूकि इस योजना में दी जाने वाली राशि आवेदकों के संयुक्त बैंक खाते में डालकर उन्हें प्रदान होगी, तो बैंक में खाता होने के लिए यह आवश्यक हैं कि उनका पैन कार्ड नंबर भी हो.
- जोड़े की साथ में तस्वीर :- इस योजना का लाभ उठाने वाले जो भी युवा एवं युवती शादी करते हैं, तो उनकी एक जोड़े में शादी वाली तस्वीर होनी चाहिए, जिसे उन्हें आवेदन फॉर्म में अटैच करना होगा.
राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का आवेदन फॉर्म (Rajasthan revises rules to claim money for inter-caste marriage in hindi)
इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से रखा गया हैं अतः इस योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के लिए आवेदक ‘राजस्थान राज्य सरकार के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग’ की अधिकारिक वेबसाइट https://sjms.rajasthan.gov.in/sjms/Login.aspx में विजिट कर सकते हैं, या इसके अलावा वे चाहें तो अपने जिले में ई – मित्र केंद्र / राजस्थान एसएसओ से भी सम्पर्क कर सकते हैं.
राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की आवेदन प्रक्रिया (Rajasthan Inter – Caste Marriage Incentive Scheme Application Form Process)
इस योजना में ऑनलाइन निम्न प्रकार से आवेदन किया जा सकता है –
- इस योजना से जुड़ने के लिए सबसे पहले आप इसकी अधिकारिक वेबसाइट https://sjms.rajasthan.gov.in/sjms/Login.aspx पर क्लिक करें. जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ‘रेडायरेक्ट टू एसएसओ’ की बटन दिखाई देगी, फिर आप उस पर क्लिक करें.
- इसके बाद आपको इसमें लॉग इन करना होगा, यदि आप इस वेबसाइट में पहले यूजर हैं तो आप पहले इसमें खुद को रजिस्टर करें. इसके लिए आप ‘रजिस्टर’ बटन पर क्लिक कर सकते हैं.
- एक बार इसमें रजिस्टर कर लेने के बाद आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड के साथ इसमें लॉग इन करें. फिर यहाँ आपको एक सूची दिखाई देगी जहाँ से आपको एसजेएमएस पोर्टल पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद आपको ‘राजस्थान अंतरजातीय प्रोत्साहन योजना’ की लिंक दिखाई देगी उस पर क्लिक करें. और फिर ‘एप्लाई’ बटन पर क्लिक करें. आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म डिस्प्ले हो जायेगा. इसमें आप अपनी सभी आवश्यक जानकारी भरें और ‘सेव एंड नेक्स्ट’ बटन पर क्लिक कर दें.
- इसके बाद आपके सामने एक दस्तावेज अटैच करने का विकल्प आयेगा, जिसमें आपको अपने सभी दस्तावेज एवं अपने पार्टनर के साथ शादी वाली फोटो अपलोड करनी होगी. यह सब हो जाने के बाद अंत में आप ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक कर दें.
- जैसे ही आपका आवेदन फॉर्म सबमिट हो जायेगा, आपको आपका एप्लीकेशन नंबर प्राप्त हो जायेगा, जिसे आप कहीं सुरक्षित करके रख लें.
जिला अधिकारी एवं संबंधित विभाग द्वारा आपके आवेदन की जाँच की जाएगी. और यह सत्यापन की प्रक्रिया आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद 1 महीने तक चल सकती हैं. और जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब फिर आवेदकों को लाभ की राशि प्रदान कर दी जाएगी.
डॉ. सविताबेन अम्बेडकर विवाह प्रोत्साहन योजना में स्टेटस की जाँच (Rajasthan Inter – Caste Marriage Incentive Scheme Track Application Status)
अपने आवेदन के स्टेटस की जाँच करने के लिए आवेदकों को इसकी अधिकारिक वेबसाइट में लॉग इन करना होगा. फिर आप इसमें ‘माय आवेदन’ लिंक पर क्लिक करें, जहाँ से आवेदन पत्र आवेदन की वर्तमान स्थिति के साथ आवेदक के डैशबोर्ड में दिखाई देगा. जहाँ वे अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं.
इस तरह से यह योजना राज्य में फैले जाति के भेदभाव को कम करेगी, और जाति के बीच के अंतर को ख़त्म कर लोगों को आपसी संबंध स्थापित करने के लिए भी प्रेरित करेगी.
अन्य योजना :
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